अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की परिभाषा पर रोक
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (29 December 2025): अरावली पहाड़ियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लेते हुए अरावली रेंज को लेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की परिभाषा को स्वीकार करने संबंधी अपने पहले के आदेश को स्थगित कर दिया है। यह आदेश शीर्ष अदालत ने 20 नवंबर को जारी किया था, जिसे अब अगली सुनवाई तक प्रभावी नहीं माना जाएगा। कोर्ट के इस कदम को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नवंबर में मंत्रालय की इस परिभाषा को स्वीकार किए जाने के बाद अरावली क्षेत्र का बड़ा हिस्सा रेगुलेटेड माइनिंग गतिविधियों के दायरे में आने की संभावना बन गई थी। इस पर गंभीर आपत्तियां सामने आई थीं और आशंका जताई गई थी कि इससे अरावली की पारिस्थितिकी और जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश स्थगित किए जाने से फिलहाल अरावली क्षेत्र में खनन और अन्य गतिविधियों पर यथास्थिति बनी रहेगी।
भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े विवाद को गंभीरता से लेते हुए एक और अहम कदम उठाया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में उठ रहे तकनीकी, पर्यावरणीय और कानूनी पहलुओं की गहन पड़ताल के लिए एक नई एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है, जो यह जांच करेगी कि अरावली रेंज की परिभाषा तय करने में किन बिंदुओं पर विचार किया जाना जरूरी है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार के अलावा अरावली क्षेत्र से जुड़े चार राज्यों राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब तलब करते हुए कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के संतुलन को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा।।
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