उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (29 December 2025): सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दी गई उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उसे राहत दी थी, जिस पर अब शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पीड़िता के लिए अहम माना जा रहा है।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक हाई कोर्ट का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से कुलदीप सिंह सेंगर की सजा फिलहाल बरकरार रहेगी। यह मामला पहले से ही देशभर में आक्रोश और बहस का विषय रहा है और न्याय प्रक्रिया पर जनता की नजर बनी हुई है।

आदेश सुनाए जाने से पहले महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह एक पॉजिटिव संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर रोक लगाने के पक्ष में रुख दिखाया है। यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर है।” उनके इस बयान के बाद माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीड़िताओं के अधिकारों और न्याय व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करने वाला कदम है।।


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