NOIDA News (25/12/2025): जमीन खरीदने से पहले लोगों को जागरूक करने और भू-माफियाओं व अवैध कॉलोनाइजरों पर लगाम कसने के उद्देश्य से नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने गांवों में अधिग्रहीत की गई अपनी जमीन का पूरा विवरण अब ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। नागरिक यह जानकारी प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट noidaauthorityonline.in पर जाकर देख सकते हैं।
नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) लोकेश एम ने बताया कि कई बार लोग सही जानकारी के अभाव में गलत जगह अपनी जीवन भर की जमा पूंजी निवेश कर देते हैं और बाद में ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसी समस्या को रोकने के लिए अधिग्रहीत भूमि से संबंधित डेटा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक किया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने से पहले उसकी स्थिति की जांच कर सके।
सीईओ ने स्पष्ट किया कि जिन खसरा नंबरों की जमीन प्राधिकरण के अधीन है, वहां किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले प्राधिकरण की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किया गया निर्माण अवैध माना जाएगा और नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसी जमीन पर खरीद-बिक्री पूरी तरह गैरकानूनी है।
प्राधिकरण के अनुसार, कुल आठ गांवों में फैली लगभग 215.36 हेक्टेयर भूमि को अपने रिकॉर्ड में शामिल कर ऑनलाइन दर्शाया गया है। इन गांवों में वाजिदपुर, सलारपुर खादर, मामूरा, गुलावली, दोस्तपुर मंगरौली, कोंडली बांगर, बादौली बांगर और कामबक्शपुर शामिल हैं। यह पूरी जमीन नोएडा प्राधिकरण की संपत्ति है।
गांववार अधिग्रहीत भूमि का विवरण
वाजिदपुर: लगभग 25.99 हेक्टेयर
सलारपुर खादर: करीब 63.26 हेक्टेयर
मामूरा: लगभग 3.73 हेक्टेयर
गुलावली: करीब 82.75 हेक्टेयर
दोस्तपुर मंगरौली: लगभग 6.65 हेक्टेयर
कोंडली बांगर: करीब 27.41 हेक्टेयर
कामबक्शपुर: लगभग 2.22 हेक्टेयर
बादौली बांगर: शेष अधिग्रहीत क्षेत्र
प्राधिकरण ने इन गांवों के अंतर्गत आने वाले खसरा नंबरों की विस्तृत सूची भी पोर्टल पर अपलोड की है, जिससे आम लोग यह आसानी से जांच सकें कि किसी भूखंड का स्वामित्व प्राधिकरण के पास है या नहीं। गुलावली, सलारपुर खादर और अन्य गांवों में कई दर्जन खसरा नंबर इस सूची में शामिल किए गए हैं।
प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि यह पहल न केवल आम नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाएगी, बल्कि अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेगी। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि जमीन से जुड़े किसी भी लेन-देन से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी अवश्य जांच लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।
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