GREATER NOIDA News (14/12/2025): ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में विवाहिता निक्की भाटी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारने के मामले में आरोपी ससुर सतवीर को शुक्रवार को अदालत से बड़ा झटका लगा। सत्र न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अदालत ने उसकी जमानत याचिका नामंजूर करते हुए साफ कहा कि मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और मौजूदा स्तर पर आरोपी को रिहा करना न्यायोचित नहीं होगा।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी टिप्पणी की कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो उसके द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में निष्पक्ष सुनवाई पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
गौरतलब है कि इससे पूर्व इसी मामले में मृतका के जेठ रोहित की जमानत अर्जी भी अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी है। वहीं मृतका की सास दया और पति विपिन की ओर से अभी तक जमानत याचिका दाखिल नहीं की गई है।
सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ब्रहमजीत सिंह तथा मृतका पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश कल्सन, संतोष बंसल और उधम सिंह तोंगड़ ने अदालत के समक्ष दलील दी कि आरोपी सतवीर की किराना दुकान उसके घर के ठीक नीचे स्थित है। ऐसे में घटना के समय उसका मौके पर मौजूद न होना अत्यंत संदिग्ध है। अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि निक्की पंचायत के हस्तक्षेप के बाद करीब एक वर्ष पहले ही ससुराल लौटी थी, जिसके बाद से परिवार में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी।
अदालत ने विवेचना के अभिलेखों का अवलोकन करते हुए पाया कि मृतका की बहन ने अपने बयान में आरोपी पर सीधे आरोप लगाए हैं और सतवीर इस मामले में नामजद अभियुक्त है। प्राथमिकी, गवाहों के बयान और चिकित्सीय रिपोर्ट से भी आरोपों की गंभीरता स्पष्ट होती है। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी की घटना में कोई भूमिका नहीं थी।
अदालत का मानना था कि इस स्तर पर आरोपी की रिहाई से न केवल गवाहों पर दबाव पड़ सकता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। इन्हीं सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सत्र न्यायालय ने सतवीर की जमानत याचिका खारिज कर दी। निक्की भाटी की मौत के मामले में उसके पति, जेठ, सास और ससुर पर दहेज उत्पीड़न और जिंदा जलाकर हत्या करने के गंभीर आरोप दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अदालत में सुनवाई जारी है।
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