New Delhi News (11 December 2025): दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह पुराने वाहनों पर दी गई राहत की पुनः समीक्षा करे। आयोग ने अदालत को बताया कि दिल्ली में चल रहे 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई रोकने वाला 12 अगस्त का आदेश प्रदूषण नियंत्रण की कोशिशों को कमजोर कर रहा है।
300 पन्नों का हलफनामा
सीएक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट में 300 से अधिक पन्नों का विस्तृत हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि एनसीआर की हवा खराब होने की सबसे बड़ी वजह वाहनों से निकलने वाला धुआं है। आयोग ने यह भी बताया कि राज्यों और दिल्ली सरकार के साथ बैठकों में हमेशा यह मुद्दा प्रमुख रहा है कि सड़कों से अधिक धुआं छोड़ने वाले पुराने वाहनों को कैसे हटाया जाए, क्योंकि ये नई तकनीक वाले वाहनों की तुलना में कई गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं।
बीएस-III और उससे नीचे वाले वाहनों को राहत न देने की मांग
आयोग ने सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने आदेश में कम से कम बीएस-III और उससे नीचे वाले वाहनों को छूट न दे। सीएक्यूएम के अनुसार, बीएस-III वाहन बीएस-IV की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और हवा में अधिक जहरीले कण छोड़ते हैं। इसलिए अगर एनसीआर की हवा साफ करनी है, तो सबसे पहले इन्हीं वाहनों को सड़क से हटाना आवश्यक है।
सख्ती लागू हुई तो हजारों वाहन मालिक प्रभावित होंगे
अगर सुप्रीम कोर्ट सीएक्यूएम की समीक्षा याचिका को स्वीकार कर लेता है, तो दिल्ली-एनसीआर में हजारों पुराने वाहन मालिकों पर सीधा असर पड़ेगा। इन वाहनों को या तो जब्त किया जा सकता है, या फिर उन्हें स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत हटाना पड़ेगा। यह फैसला दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक नियंत्रण, प्रदूषण स्तर और आम लोगों की दैनिक यात्रा व्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें
इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार हो रहा है। सर्दियों में स्मॉग और जहरीला प्रदूषण हर साल चरम पर पहुंच जाता है, ऐसे में पुराने वाहनों पर सख्त कार्रवाई को हवा साफ करने के प्रमुख उपायों में माना जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि वाहनों के साथ-साथ उद्योगों, कचरा जलाने और निर्माण गतिविधियों पर भी समान रूप से सख्ती जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का आगामी निर्णय दिल्ली-एनसीआर की प्रदूषण नीति को एक बार फिर नई दिशा दे सकता है।।
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