गौतमबुद्ध नगर में क्यों लागू हुआ धारा 163, प्रशासन अलर्ट!

टेन न्यूज़ नेटवर्क

Gautam Buddh Nagar (05/12/2025): 6 दिसंबर को पड़ने वाले शौर्य दिवस/काला दिवस और भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मद्देनज़र गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने जिले में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। इन तिथियों पर विभिन्न संगठनों द्वारा संभावित कार्यक्रम, धरना या प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है।

इसी क्रम में 5 दिसंबर से 6 दिसंबर 2025 तक पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू रहेगी। इस आदेश के तहत बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की जनसभा, जुलूस, रैली, प्रदर्शन या भीड़ इकट्ठा करना प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल एहतियातन उठाया गया है ताकि जिले में शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन द्वारा प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, मेट्रो स्टेशनों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ सामग्री पर तुरंत नियंत्रण और कार्रवाई की जा सके।

पुलिस कमिश्नरेट के मीडिया सेल ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे पूरी शांति बनाए रखें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को उपलब्ध कराएं।


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