पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट घोटाले की CBI करेगी जांच: सुप्रीम कोर्ट

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (01 December 2025): देश में तेजी से बढ़ रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर घोटालों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताते हुए सोमवार को बड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को पूरे देश में ऐसे मामलों की एकीकृत जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इन पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई जरूरी है, ताकि लोगों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सके।

RBI से पूछा—AI का इस्तेमाल क्यों नहीं?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नोटिस जारी कर पूछा कि साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग किए जा रहे बैंक खातों को तुरंत फ्रीज करने के लिए AI और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, फिर भी साइबर अपराध रोकने में इसका पर्याप्त उपयोग न होना चिंताजनक है।

राज्यों को CBI जांच की अनुमति देने के निर्देश

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सभी गैर-भाजपा शासित राज्यों, जिनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं, को निर्देश दिया कि वे डिजिटल अरेस्ट मामलों की CBI जांच के लिए तत्काल अनुमति दें। कोर्ट ने कहा कि इस घोटाले का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए एक केंद्रीकृत जांच ही वास्तविक सच्चाई सामने ला सकेगी।

कैसे होता है ‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाला?

‘डिजिटल अरेस्ट’ एक उभरता साइबर अपराध मॉडल है, जिसमें अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, कोर्ट कर्मचारी या सरकारी एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को धमकाते हैं। वे पीड़ितों को कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं और कई मामलों में घंटों तक उन्हें मानसिक रूप से बंधक बनाए रखते हैं। वरिष्ठ नागरिक सबसे अधिक निशाना बनाए जा रहे हैं।

बुजुर्ग दंपत्ती की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान

यह पूरा मामला हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपत्ती की शिकायत के बाद सामने आया, जिन्हें डिजिटल अरेस्ट गैंग ने भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे साइबर अपराधी सीनियर सिटीज़न्स को सबसे आसान शिकार मानते हैं और उनकी जीवनभर की कमाई को मिनटों में हड़प लेते हैं। कोर्ट ने IT मध्यस्थों को भी CBI को पूरा सहयोग देने का आदेश दिया है, ताकि ऐसी घटनाओं पर सख्त रोक लगाई जा सके।।


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