एंटी-पेपर लीक बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, कानून के रूप में हुआ सूचीबद्ध
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (01 August 2026): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही एंटी-पेपर लीक कानून में किए गए संशोधन लागू हो गए हैं। इससे पहले यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका था। कानून मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, नए प्रावधानों का उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की तेजी से जांच और सुनवाई सुनिश्चित करना है, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके।
नए कानून के तहत पेपर लीक या लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों की जांच अधिकतम दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। इन अदालतों में सुनवाई प्रतिदिन होगी और चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है।
संशोधित कानून में दोषियों के लिए सजा का प्रावधान भी पहले से अधिक कड़ा किया गया है। अब पेपर लीक या परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों को कम से कम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही दोषियों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। वहीं यदि मामला संगठित अपराध से जुड़ा पाया जाता है, तो दोषियों को कम से कम सात वर्ष की कैद और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
कानून के तहत केंद्र सरकार को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मामले की जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने का अधिकार भी दिया गया है। वहीं राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन इन मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए एक या एक से अधिक विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर सकेंगे। इसके अलावा किसी भी फैसले या सजा के खिलाफ अपील का प्रावधान हाई कोर्ट की दो न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष रखा गया है, जिसे स्वीकार होने के बाद तीन महीने के भीतर निपटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सरकार का कहना है कि संशोधित कानून का उद्देश्य देशभर में होने वाली प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखना तथा पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाना है। हाल के वर्षों में कई राज्यों में सामने आए पेपर लीक मामलों को देखते हुए इस कानून को और अधिक सख्त बनाया गया है, ताकि परीक्षार्थियों का भरोसा बहाल हो और दोषियों के खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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