कैंट बोर्ड चुनाव में पांच साल से अधिक की देरी पर दिल्ली HC ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (01 December 2025): देशभर में छावनी बोर्ड (Cantonment Boards) के चुनाव न कराने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि जब देश में सभी तरह के चुनाव समय पर कराए जा रहे हैं, तो कैंट बोर्डों के चुनाव लगातार टालने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में छावनी क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलाया जा रहा है।

“हम लोकतंत्र में रहते हैं, चुनाव जरूरी है”- हाई कोर्ट

संदीप तंवर की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार के रवैये पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि “हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, और लोकतांत्रिक संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि आवश्यक हैं।” हाई कोर्ट ने बार-बार अधिसूचनाएं जारी करके अनिर्वाचित निकायों के जरिए प्रशासन चलाने पर नाराजगी जताते हुए सरकार को तुरंत चुनाव कराने की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्वाचित बोर्डों की अनुपस्थिति स्थानीय समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों में भारी रुकावट डाल रही है।

2015 के बाद से नहीं हुए चुनाव, 60 से ज्यादा बोर्ड प्रभावित

भारत में 60 से अधिक छावनी बोर्ड मौजूद हैं, जो सैन्य छावनी क्षेत्रों का नगरपालिका प्रशासन संभालते हैं। इन बोर्डों के लिए आखिरी चुनाव जनवरी 2015 में हुए थे और निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया। इसके बाद पूरे देश में कहीं भी नया चुनाव नहीं कराया गया। अदालत ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन बताते हुए केंद्र से पूछा कि इतने बड़े प्रशासनिक ढांचे को बिना जनप्रतिनिधियों के क्यों चलाया जा रहा है। अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद अब केंद्र सरकार पर जल्द चुनाव कराने का दबाव बढ़ गया है।।


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