व्हाट्सएप – टेलीग्राम सहित सभी बड़े मैसेजिंग ऐप्स पर सख्ती, नए नियमों के मुताबिक क्या बदलेगा?

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (01 December 2025): केंद्र सरकार ने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप्स पर अब तक के सबसे कड़े नियम लागू कर दिए हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) ने Telecommunication Cybersecurity Amendment Rules, 2025 के तहत WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai और Josh जैसे सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स को नए साइबर प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य कर दिया है। यह पहली बार है जब ऐप-आधारित मैसेजिंग सर्विसेज को टेलीकॉम सेक्टर जैसी सख्त नियमावली में शामिल किया गया है।

अब बिना एक्टिव SIM कार्ड के नहीं चलेगा कोई मैसेजिंग ऐप

नए नियमों के अनुसार, अब कोई भी यूजर तब तक इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जब तक उसके मोबाइल नंबर से जुड़ा SIM कार्ड एक्टिव न हो। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐप्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर का SIM लगातार 90 दिनों तक ऐप से जुड़ा रहे। इससे नकली, फर्जी या बिना सत्यापन वाले अकाउंट्स पर रोक लगेगी और साइबर धोखाधड़ी की संभावनाएं कम होंगी। DoT ने इन ऐप्स को “Telecommunication Identifier User Entities (TIUEs)” की श्रेणी में रखा है, जिससे इनकी जिम्मेदारियां और निगरानी दोनों बढ़ जाएंगी।

वेब यूजर्स के लिए सुरक्षा का नया मॉडल—हर छह घंटे में ऑटो लॉगआउट

सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि अगर यूजर वेब ब्राउज़र के जरिए इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करता है, तो ऐप को हर छह घंटे में उसे ऑटोमैटिकली लॉग आउट करना होगा। इसके बाद दोबारा लॉग इन करने के लिए यूजर को अपने फोन से QR कोड स्कैन करना होगा। यह कदम हैकिंग, सेशन हाईजैकिंग और अनधिकृत एक्सेस जैसी गंभीर सुरक्षा चुनौतियों को रोकने के लिए लागू किया गया है।

साइबर अपराध पर रोक और डिजिटल ट्रैकिंग को मजबूत करने की तैयारी

सरकार का कहना है कि ये नए नियम राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण और डिजिटल कम्युनिकेशन को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं। फर्जी नंबर, निष्क्रिय SIM या अनवेरिफाइड अकाउंट्स के जरिए होने वाली धोखाधड़ी, फेक न्यूज प्रसार और अनट्रेसएबल मैसेजिंग अब काफी हद तक नियंत्रित की जा सकेगी। नए नियम लागू होने के बाद ऐप कंपनियों को अपनी सिस्टम आर्किटेक्चर, लॉगिन सिस्टम और KYC वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने होंगे।।


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