दफ्तर में रात्रि में महिलाओं के कार्य को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (30 November 2025): दिल्ली सरकार ने राजधानी में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी महिला कर्मचारी को रात की शिफ्ट में तैनात करने से पहले नियोक्ता को उसकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। यह फैसला दिल्ली श्रम मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के जरिए लागू किया गया है। यह प्रावधान रात के समय काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को प्राथमिकता देता है।
नियोक्ताओं को करने होंगे सुरक्षा इंतजाम
अधिसूचना में साफ कहा गया है कि केवल सहमति लेना ही पर्याप्त नहीं होगा। दुकानों, कंपनियों और संस्थानों को महिला कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई इंतजाम करने होंगे। इसमें कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षित परिवहन सुविधा, महिलाओं के लिए साफ-सुथरे शौचालय, लॉकर आदि का प्रावधान शामिल है। साथ ही 2013 के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम का पालन हर हाल में सुनिश्चित करना होगा।
उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी हुआ नोटिफिकेशन
दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए रात में काम करने से जुड़े दिशानिर्देशों को उपराज्यपाल के पास भेजा था, जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है। 29 नवंबर को जारी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से यह नियम लागू कर दिया गया है कि बिना लिखित सहमति के किसी भी महिला से रात में काम नहीं कराया जा सकेगा। इससे महिलाओं को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य-समय चुनने की स्वतंत्रता और बेहतर संरक्षण मिलेगा।
केंद्र ने लागू किए 4 नए श्रम कानून
इस बीच केंद्र सरकार ने 21 नवंबर को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए चार नई श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की है। इन संहिताओं के माध्यम से 29 पुराने श्रम कानूनों को सरल और तर्कसंगत बनाया गया है। नई श्रम संहिताओं में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र, समय पर वेतन भुगतान और अनिवार्य न्यूनतम मजदूरी जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।
महिलाओं समेत सभी श्रमिकों को व्यापक लाभ
नई श्रम संहिताएं—वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता 2020—देशभर के श्रमिकों के लिए कई व्यापक सुधार लाती हैं। महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने का सुरक्षित अधिकार, 40 वर्ष से अधिक श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच, खतरनाक इकाइयों में ईएसआईसी कवरेज और एकल पंजीकरण जैसे कई नए प्रावधान लागू किए गए हैं। इन सुधारों से कार्यस्थलों पर सुरक्षा, पारदर्शिता और श्रमिकों की सुविधा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।।
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