New Delhi News (23 November 2025): दिल्ली में एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली क्लास में प्रवेश प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय (DoE) के अनुसार राजधानी के 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल एडमिशन की प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 19 मार्च 2026 तक चलेगी। इसके लिए स्कूलों को 28 नवंबर तक अपने एडमिशन क्राइटेरिया और पॉइंट्स ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। इस बार भी पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया गया है।
रजिस्ट्रेशन 27 दिसंबर तक, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा अनिवार्य
शेड्यूल के मुताबिक पेरेंट्स 4 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन के दौरान पते का प्रमाण, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन शुल्क ₹25 निर्धारित किया गया है, जिसे वापस नहीं किया जाएगा। फॉर्म जमा करने के बाद अभिभावकों को उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखना होगा।
आयु सीमा और नियम: स्कूल एक महीना छूट भी दे सकते हैं
डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने आयु सीमा भी स्पष्ट की है— नर्सरी के लिए 3–4 वर्ष, केजी के लिए 4–5 वर्ष और पहली क्लास के लिए 5–6 वर्ष (31 मार्च 2026 तक की उम्र के आधार पर)। खास बात यह है कि स्कूल प्रिंसिपल अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत आयु सीमा में एक महीने तक की छूट दे सकते हैं। यह नियम ऐसे पेरेंट्स के लिए राहत है जिनके बच्चे की उम्र सीमा में मामूली अंतर रह जाता है।
पहली और दूसरी लिस्ट की तारीखें तय, खाली सीटों पर 5 मार्च को लिस्ट
प्रवेश प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए DoE ने लिस्ट की तारीखें भी जारी कर दी हैं। पहली सेलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट 23 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी। पॉइंट्स वितरण से जुड़े सवालों को लेकर पेरेंट्स 24 जनवरी से 3 फरवरी तक स्कूलों से संपर्क कर सकेंगे। दूसरी सेलेक्शन लिस्ट 9 फरवरी को जारी होगी, जबकि किसी भी आपत्ति का समाधान 10 से 16 फरवरी के बीच किया जाएगा। खाली सीटों के आधार पर अंतिम सूची 5 मार्च को जारी की जाएगी।
पारदर्शिता पर जोर: ड्रॉ की वीडियो रिकॉर्डिंग और पेरेंट्स की मौजूदगी अनिवार्य
DoE ने साफ किया है कि किसी भी स्कूल को मनमर्जी के पुराने और अप्रूव न किए गए क्राइटेरिया लागू करने की अनुमति नहीं होगी। स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर पॉइंट सिस्टम का पूरा ब्रेकडाउन सार्वजनिक करना जरूरी होगा। इसके अलावा ओपन सीटों पर चयनित बच्चों की सूची और उनके पॉइंट्स भी अपलोड किए जाएंगे। ड्रॉ ऑफ लॉट चाहे कंप्यूटराइज्ड हो या पर्चियों से— उसे पेरेंट्स की उपस्थिति में आयोजित करना और वीडियो रिकॉर्ड करना अनिवार्य है, ताकि एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।
मनमानी पर सख्ती: कैपिटेशन फीस और अनिवार्य प्रॉस्पेक्टस खरीदने पर रोक
एडमिशन नियमों को लेकर जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल न तो किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस ले सकते हैं और न ही पेरेंट्स को महंगा प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए बाध्य कर सकते हैं। केवल ₹25 की नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी। इसके साथ ही एक जिला-स्तरीय मॉनिटरिंग सेल यह सुनिश्चित करेगा कि सभी स्कूल नियमों का पालन करें और एडमिशन साइकिल के दौरान पेरेंट्स की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। इस नए शेड्यूल के साथ दिल्ली में नर्सरी एडमिशन 2026 का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों के लिए तैयारी का समय शुरू हो चुका है।।
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