भारतीय नाविकों को बड़ी राहत: गृह मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (20 November 2025): भारतीय नाविकों और तटीय जहाजों के क्रू के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर कहा है कि इंडियन फ्लैग कोस्टल रन वेसल्स के लिए अब साइन-ऑन/साइन-ऑफ और शोर लीव पास (SLP) की प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। मंत्रालय के अनुसार, अभी तक क्रू मेंबर्स को हर बार इमीग्रेशन ऑफिस जाकर SLP बनवाना और हर 10 दिन में उसका एक्सटेंशन करवाना पड़ता था, जिससे जहाज पर काम कर रहे नाविकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय नाविकों की लगातार बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। अब इंडियन फ्लैग तटीय जहाजों, ड्रेजर्स, बार्ज़ और रिसर्च वेसल्स में काम करने वाले क्रू या सुपरन्यूमरेरी को इन प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे समुद्री मार्गों पर काम करने वालों को न केवल समय की बचत होगी, बल्कि उनके कार्य में आने वाली बाधाएं भी दूर होंगी। मंत्रालय ने इसे तटीय समुद्री संचालन को सुगम और कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

अब इन जहाजों के क्रू का रिकॉर्ड पोर्ट अथॉरिटी रखेगी। मेमोरेंडम में कहा गया है कि पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज़ मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि देशभर के सभी पोर्ट्स यह सुनिश्चित करें कि संबंधित जहाजों पर काम करने वाले क्रू की सूची और डेटा उनके पास अपडेट रहे। साथ ही ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन समय-समय पर सरप्राइज इंस्पेक्शन करेगा और जहाजों के क्रू लिस्ट की जांच करेगा, ताकि सुरक्षा में कोई कमी न रहे। अब इन जहाजों के लिए शोर एक्सेस भी पूरी तरह पोर्ट अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

मेमोरेंडम के अनुसार, यह निर्णय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद लागू किया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि यह बदलाव भारतीय समुद्री उद्योग में तेजी लाने और कामकाजी प्रणाली को सरल बनाने में मदद करेगा। ऑफिस मेमोरेंडम को संयुक्त सचिव (पोर्ट्स) और विभिन्न इमीग्रेशन अधिकारियों को भेज दिया गया है, ताकि नए नियमों को तुरंत लागू कराया जा सके।


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