दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: सील प्रॉपर्टी पर भी मिलेगा बिजली कनेक्शन, लाखों परिवारों को राहत

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (18 November 2025): दिल्ली में अनधिकृत निर्माण से जुड़े मामलों में एक अहम बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा सील की गई या उल्लंघन के मामलों में दर्ज प्रॉपर्टी पर भी बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ऐसे सभी मामलों में लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है, जिससे राजधानी के लगभग 1.25 लाख परिवारों को सीधी राहत मिलेगी।

जनहित में लिया गया निर्णय

सीएमओ द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सरकार का यह फैसला नागरिकों के मौलिक अधिकारों और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता को सुरक्षित करने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि “केवल संपत्ति पर मामला दर्ज होने के कारण लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना उचित नहीं है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर परिस्थिति में जनता की भलाई और उनकी सुविधाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

शिकायतों के बाद मिली बड़ी राहत, कई जगहों पर कटे थे कनेक्शन

बिजली विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियां) एमसीडी के मामले दर्ज होने के आधार पर कई भवनों में या तो नया बिजली कनेक्शन नहीं दे रही थीं या पहले से लगे कनेक्शन काट रही थीं। कई मामलों में यह पाया गया कि एमसीडी द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश जारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन लोग वर्षों तक बिजली सुविधा से वंचित रहे। इस वजह से कई स्थानों पर बिजली चोरी की घटनाएं भी बढ़ने लगी थीं।

सील प्रॉपर्टी भी होंगी पात्र, लाखों लोगों को मिलेगा वैध कनेक्शन

सरकार के नए आदेश के बाद अब ऐसी सभी संपत्तियां बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी, चाहे उन पर निर्माण उल्लंघन का मामला दर्ज हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों लोग वर्षों से इन इमारतों में रह रहे हैं और वैध बिजली कनेक्शन न मिलने से परेशान थे। इस फैसले से 1.25 लाख से अधिक परिवारों को वैध बिजली सुविधा मिलेगी और कई इलाकों में अवैध बिजली उपयोग पर भी रोक लगेगी। सरकार के इस कदम को आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।।


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