New Delhi News (01 November 2025): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर से प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर दो अहम बदलाव लागू हो गए हैं। पहला बदलाव प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ा है, जिसके तहत अब BS-VI से नीचे वाले कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरा बदलाव साइबर अपराधों के खिलाफ है, जिसके तहत अब ₹1 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी पर तुरंत e-FIR दर्ज की जा सकेगी। इन दोनों निर्णयों का उद्देश्य राजधानी के वायु प्रदूषण को कम करने और नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा को सशक्त बनाना है।
पुराने वाहनों की एंट्री पर सख्त रोक
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग के आदेशों के अनुसार अब केवल BS-VI मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। BS-IV और उससे नीचे के वाहनों पर रोक लग गई है। हालांकि सरकार ने राहत देते हुए BS-IV इंजन वाले वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी है ताकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अपग्रेड का समय मिल सके। यह कदम GRAP (Graded Response Action Plan) के तहत उठाया गया है, क्योंकि दिल्ली में पिछले सप्ताहों से वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है।
RFID स्कैनिंग और जुर्माने की व्यवस्था
दिल्ली में सभी एंट्री पॉइंट्स पर अब RFID स्कैनिंग सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है जिससे केवल मानक पूरे करने वाले वाहन ही शहर में प्रवेश कर सकेंगे। नियम तोड़ने पर ₹20,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार उल्लंघन पर परमिट रद्द किया जा सकता है। CAQM ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-VI पेट्रोल/डीजल, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति रहेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम दिल्ली के प्रदूषण के 38% स्रोत यानी वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को घटाने में अहम भूमिका निभाएगा।
ट्रांसपोर्ट सेक्टर की प्रतिक्रिया और BS-VI का महत्व
ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने इस निर्णय को पर्यावरण के लिए आवश्यक बताया है, लेकिन छोटे ऑपरेटरों के लिए आर्थिक चुनौती भी माना है। AIMTC अध्यक्ष भीम वाधवा ने कहा कि “सरकार का संक्रमणकाल राहत देता है, लेकिन छोटे परिवहनकर्ताओं के लिए सहायता योजनाएं जरूरी होंगी।” BS-VI मानक अप्रैल 2020 से लागू हैं और ये यूरो-VI स्तर के बराबर माने जाते हैं, जिससे उत्सर्जन में 70-80% तक की कमी आती है। इससे न केवल प्रदूषण घटेगा बल्कि वाहनों की ईंधन दक्षता और इंजन प्रदर्शन भी बेहतर होगा।
साइबर ठगी के खिलाफ e-FIR की नई सुविधा
दिल्ली पुलिस ने आज से साइबर अपराधों के खिलाफ e-FIR की सुविधा शुरू कर दी है। अब ₹1 लाख रुपये से अधिक की ऑनलाइन ठगी के मामलों में तुरंत डिजिटल एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। पहले यह सीमा ₹10 लाख थी। शिकायत किसी भी पुलिस स्टेशन पर दी जा सकती है जहां एकीकृत हेल्प डेस्क द्वारा तुरंत e-FIR जनरेट की जाएगी और जांच साइबर पुलिस या IFSO यूनिट को सौंपी जाएगी। यह पहल UPI फ्रॉड, ऑनलाइन निवेश घोटालों और पहचान चोरी जैसे मामलों में तेज और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक यह कदम दिल्ली पुलिस के डिजिटल परिवर्तन में मील का पत्थर साबित होगा।।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
Discover more from टेन न्यूज हिंदी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
टिप्पणियाँ बंद हैं।