जेवर एयरपोर्ट विस्तार को मंजूरी: तीसरे-चौथे चरण में 14 गांवों की जमीन अधिग्रहण योजना स्वीकृत

टेन न्यूज नेटवर्क

GREATER NOIDA News (29/10/2025): उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तार के लिए बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने एयरपोर्ट परियोजना के तीसरे और चौथे चरण में शामिल 14 गांवों की कुल 1,857 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (R&R) से संबंधित ड्राफ्ट योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।

राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन अब भूमि अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहा है। प्रशासन जल्द ही लगभग 17,000 प्रभावित परिवारों को नोटिस जारी करेगा, जिनकी भूमि और आवास ‘भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013’ की धारा 21 के तहत अधिगृहीत किए जाएंगे।

ड्राफ्ट योजना के अनुसार, विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार को निर्धारित पुनर्वास क्षेत्र में आवासीय भूखंड का आवंटन किया जाएगा। परिवारों को तब तक उनके मौजूदा स्थानों से नहीं हटाया जाएगा, जब तक पुनर्वास क्षेत्र में भवन निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता। प्रशासन का लक्ष्य है कि यह संपूर्ण पुनर्वास प्रक्रिया दो वर्षों के भीतर पूरी कर ली जाए।

आर एंड आर योजना के तहत जिला प्रशासन ने 438 हेक्टेयर भूमि (437.99 हेक्टेयर) छह गांवों में चिह्नित की है — मंगरौली, नीमका शाहजहांपुर, अलावलपुर, सदुल्लापुर, अहमदपुर चौरोली और जेवर बांगर। इन्हीं स्थानों पर तीसरे और चौथे चरण के प्रभावित परिवारों के लिए आवासीय पुनर्वास कॉलोनियां विकसित की जाएंगी।

सरकार की स्वीकृति के बाद अब भूमि अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया धारा-4 के अंतर्गत सोशल इंपैक्ट असेसमेंट (SIA) से शुरू होगी।
इस आकलन में यह जांच की जाएगी कि परियोजना से स्थानीय समुदाय, पर्यावरण और आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद धारा-11 के तहत सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके माध्यम से भूमि स्वामियों को अधिग्रहण की आधिकारिक जानकारी दी जाएगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तीसरा और चौथा चरण पूरा होने के बाद यह परियोजना देश के सबसे बड़े मल्टी-फेज़ एविएशन हब में बदल जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार, विस्तार कार्य से निवेश, औद्योगिक विकास, और रोजगार सृजन में बड़ा उछाल आने की संभावना है। जिला प्रशासन ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण, मुआवजा निर्धारण और पुनर्वास क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं (सड़क, बिजली, जलापूर्ति, विद्यालय आदि) के लिए विभागों को निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रत्येक प्रभावित परिवार को न्यायसंगत मुआवजा और वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।


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