200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां शॉप ऐक्ट में दर्ज, नोएडा प्राधिकरण ने भेजे नोटिस
टेन न्यूज नेटवर्क
NOIDA News (20/10/2025): नोएडा प्राधिकरण ने औद्योगिक क्षेत्र में चल रही इकाइयों की जांच के दौरान बड़ा खुलासा किया है। जांच में यह सामने आया है कि सैकड़ों फैक्ट्रियों ने नियमों को दरकिनार करते हुए अपने प्रतिष्ठान का पंजीकरण फैक्ट्री ऐक्ट के बजाय शॉप ऐक्ट में करा रखा है। अब प्राधिकरण ने ऐसे 200 से अधिक आवंटियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और जल्द से जल्द फैक्ट्री ऐक्ट के तहत पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।
श्रमिकों की संख्या के आधार पर तय होता है नियम
प्राधिकरण और श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी प्रतिष्ठान में 20 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं तो उसका पंजीकरण शॉप ऐक्ट में किया जा सकता है। लेकिन यदि 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हों, तो ऐसे प्रतिष्ठानों को फैक्ट्री ऐक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। बावजूद इसके, कई औद्योगिक इकाइयों ने करों और श्रमिक सुविधाओं से बचने के लिए शॉप ऐक्ट में गलत पंजीकरण करा रखा था।
शासन को मिली थी शिकायतें
कुछ माह पहले शासन स्तर पर शिकायतें मिली थीं कि नोएडा की कई फैक्ट्रियां श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, अवकाश, बीमा और अन्य कानूनी लाभों से वंचित रख रही हैं। साथ ही, टैक्स बचाने के उद्देश्य से उन्होंने गलत श्रेणी में पंजीकरण करा रखा है। इसके बाद शासन ने गंभीरता दिखाते हुए नोएडा प्राधिकरण और श्रम विभाग की एक संयुक्त जांच टीम गठित की।
अब तक 70% सर्वे पूरा
अधिकारियों के मुताबिक, सर्वेक्षण का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में ही 200 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें औद्योगिक इकाइयों ने शॉप ऐक्ट में पंजीकरण कराया हुआ है, जबकि उनके यहां 20 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। अधिकारियों का मानना है कि जैसे-जैसे सर्वे आगे बढ़ेगा, ऐसे और कई मामले उजागर हो सकते हैं।
जवाब और सुधार की चेतावनी
प्राधिकरण ने संबंधित आवंटियों को नोटिस भेजकर स्पष्ट जवाब मांगा है कि उन्होंने गलत पंजीकरण क्यों कराया। साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय में फैक्ट्री ऐक्ट में पंजीकरण नहीं कराया गया तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, औद्योगिक इकाइयों द्वारा श्रमिक हितों और कर नियमों से बचने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैक्ट्री ऐक्ट के तहत पंजीकरण से पारदर्शिता बढ़ेगी और श्रमिकों को उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे। इस कार्रवाई से औद्योगिक क्षेत्रों में नियमों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ने की संभावना है, वहीं श्रमिक कल्याण से जुड़े मामलों में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
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