चार राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ी: केंद्र सरकार ने जारी किया नोटरी (संशोधन) नियम, 2025
टेन न्यूज नेटवर्क
National News (19 October 2025): विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग ने 17 अक्टूबर 2025 को जी.एस.आर. 763(ई) के माध्यम से नोटरी (संशोधन) नियम, 2025 अधिसूचित किया है। यह संशोधन नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नोटरी नियम, 1956 में संशोधन करता है। इसके तहत केंद्र सरकार ने गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में नियुक्त किए जा सकने वाले नोटरियों की अधिकतम संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है।
नए नियमों के अनुसार, गुजरात में नोटरियों की संख्या 2900 से बढ़ाकर 6000, तमिलनाडु में 2500 से बढ़ाकर 3500, राजस्थान में 2000 से बढ़ाकर 3000, और नागालैंड में 200 से बढ़ाकर 400 कर दी गई है। यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।
केंद्र सरकार का कहना है कि यह कदम संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर उठाया गया है। राज्यों ने अपने प्रस्तावों में जनसंख्या वृद्धि, जिलों, तहसीलों और तालुकाओं की संख्या में बढ़ोतरी तथा नोटरी सेवाओं की बढ़ती मांग का उल्लेख किया था।
सरकार का यह कदम नागरिकों को सुलभ, पारदर्शी और त्वरित नोटरी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे न केवल कानूनी दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में भी नोटरी सेवाओं की पहुँच और सुदृढ़ होगी।
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