नाव आयोग की बड़ी कार्रवाई: 474 दल सूची से बाहर, 359 पर नोटिस की तैयारी

टेन न्यूज नेटवर्क

National News (19 September 2025): आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर चुनावी प्रणाली को पारदर्शी और साफ-सुथरा बनाने के लिए निर्वाचन आयोग (ECI) लगातार सख्त कदम उठा रहा है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के तहत देश के राजनीतिक दल चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत होते हैं। पंजीकरण के बाद इन दलों को चुनाव चिन्ह, कर छूट जैसे विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। हालांकि, अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि कोई पार्टी लगातार छह वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ती है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा।

इसी प्रावधान के तहत चुनाव आयोग ने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाते हुए गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) की पहचान की है। इस प्रक्रिया के पहले चरण में आयोग ने 9 अगस्त 2025 को 334 दलों को सूची से बाहर किया था। अब दूसरे चरण में, 18 सितम्बर 2025 को 474 और दलों को हटाया गया है। इस प्रकार पिछले दो महीनों में कुल 808 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल चुनावी सूची से बाहर हो चुके हैं।

चुनाव आयोग की इस मुहिम का अगला चरण भी शुरू हो गया है। आयोग ने 359 ऐसे दलों की पहचान की है, जिन्होंने भले ही चुनाव लड़े हैं, लेकिन पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) में अपने वार्षिक लेखापरीक्षित खाते और चुनाव व्यय रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की है। ये सभी दल देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं।

न्यायसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन 359 दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इसके बाद सुनवाई के दौरान पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। अंततः, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ही यह अंतिम निर्णय करेगा कि किन दलों को सूची से हटाया जाए।

इस सख्त कार्रवाई से स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों की जवाबदेही और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रहा है।


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