घरेलू उपकरणों के लिए पीएलआई योजना: 15 सितंबर से 30 दिनों के लिए फिर खुली आवेदन विंडो
टेन न्यूज नेटवर्क
नेशनल न्यूज (14 September 2025): केंद्र सरकार ने घरेलू उपकरणों (एसी और एलईडी लाइट्स) के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के अंतर्गत निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवेदन विंडो एक बार फिर खोलने का निर्णय लिया है। यह विंडो 15 सितंबर 2025 से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2025 तक (दोनों तिथियां सम्मिलित) खुली रहेगी। आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल https://pliwg.dpiit.gov.in पर किए जा सकेंगे और विंडो बंद होने के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यह कदम उद्योग जगत द्वारा इस योजना के अंतर्गत अधिक निवेश की इच्छा जताने के बाद उठाया गया है। आवेदन विंडो को 16 अप्रैल 2021 को अधिसूचित पीएलआईडब्ल्यूजी योजना और 4 जून 2021 को जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के तहत खोला गया है। समेकित योजना दिशानिर्देश और अधिसूचना क्रमशः यहां और यहां उपलब्ध हैं।
नए आवेदकों के साथ-साथ मौजूदा लाभार्थी भी, यदि वे उच्च लक्ष्य खंड में स्विच करना चाहते हैं या उनकी समूह कंपनियां अलग लक्ष्य खंड में आवेदन करना चाहती हैं, तो योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने और निवेश अनुसूची का पालन करने पर आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, वे केवल योजना की शेष अवधि के लिए ही प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे। चौथे दौर में नए आवेदक और जीपी-2 (मार्च 2023 तक) श्रेणी में उच्च निवेश करने वाले अधिकतम दो वर्षों तक पीएलआई लाभ ले सकेंगे, जबकि जीपी-1 (मार्च 2022 तक) में उच्च निवेश श्रेणी में जाने वाले लाभार्थी केवल एक वर्ष के लिए ही पात्र होंगे। मौजूदा लाभार्थियों को, यदि वे किसी वर्ष में निवेश या बिक्री का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं, तो एक बार अपनी मूल निवेश योजना के अनुसार दावा करने की छूट दी जाएगी।
अब तक इस योजना के तहत 10,406 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 83 आवेदकों को लाभार्थी के रूप में चुना जा चुका है। इससे संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में एसी और एलईडी लाइट्स के उन कलपुर्जों और सब-असेंबली का निर्माण संभव हो रहा है, जिनका वर्तमान में भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को गति देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 अप्रैल 2021 को घरेलू उपकरणों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना वित्त वर्ष 2021-22 से 2028-29 तक सात वर्षों की अवधि में लागू की जा रही है और इसके लिए कुल 6,238 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना, भारत की औद्योगिक प्रगति को तेज करना और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।
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