New Delhi News (12/09/2025): दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन को बड़ी राहत देते हुए उनके नाम, तस्वीर, आवाज और अन्य व्यक्तित्व से जुड़े प्रतीकों के अनाधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी चीजों का बिना अनुमति उपयोग करना निजता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।
जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने यह आदेश सुनाते हुए कहा कि एआई और डीपफेक जैसी आधुनिक तकनीकों का दुरुपयोग कर अभिषेक बच्चन के नाम और छवि का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे न केवल उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और सद्भावना भी प्रभावित हो रही है। अदालत ने उन सभी यूआरएल और वेबलिंक्स को हटाने का निर्देश दिया, जिन पर उनके व्यक्तित्व से जुड़ा अनधिकृत कंटेंट मौजूद है।
याचिका में अभिषेक बच्चन की ओर से वकील प्रवीण आनंद और ध्रुव आनंद ने दलील दी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य वेबसाइट्स पर उनकी तस्वीरें, आवाज और पसंद-नापसंद का व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि डीपफेक तकनीक से बनाए गए फर्जी वीडियो और फोटो भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर डाले गए, जिनमें उन्हें अन्य सेलिब्रिटीज के साथ जोड़कर अशोभनीय कंटेंट बनाया गया।
सुनवाई के दौरान गूगल की ओर से पेश वकील ममता रानी ने अदालत को आश्वस्त किया कि आदेश मिलते ही ऐसे सभी आपत्तिजनक यूआरएल को प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी तकनीक का उपयोग किसी की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता।
गौरतलब है कि इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक बच्चन की पत्नी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को राहत दी थी। ऐश्वर्या की याचिका पर अदालत ने उन वेबसाइट्स और कंपनियों को फटकार लगाई थी, जो उनकी तस्वीर और नाम का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में कर रहे थे। अदालत के हालिया फैसले ने दोहराया है कि व्यक्तित्व अधिकार हर व्यक्ति की निजता और सम्मान की रक्षा के लिए जरूरी हैं और किसी भी स्थिति में इनका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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