आरक्षित वर्ग को आयु-छूट के बाद सामान्य सीटों पर मौका नहीं : सुप्रीम कोर्ट

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (12/09/2025): सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार यदि आयु-सीमा में छूट या अन्य विशेष रियायत का लाभ लेकर परीक्षा में शामिल होते हैं, तो उन्हें सामान्य वर्ग की सीटों पर चयन का अधिकार नहीं होगा। यह फैसला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की कॉन्स्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में दिया गया, जिसमें ओबीसी उम्मीदवारों ने आयु-सीमा की छूट लेकर आवेदन किया था।

मामले की पृष्ठभूमि में 18 से 23 वर्ष की आयु सीमा तय की गई थी। ओबीसी उम्मीदवारों को इसमें तीन साल की छूट दी गई। कुछ अभ्यर्थियों ने ओबीसी वर्ग के तहत आवेदन किया और छूट का लाभ लिया। उन्होंने परीक्षा में सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन ओबीसी वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से कम अंक होने के कारण चयनित नहीं हो पाए। इसके बाद वे हाईकोर्ट गए और दलील दी कि उन्हें मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग की सीटों पर शामिल किया जाए।

हाईकोर्ट ने उनकी दलील मानते हुए उन्हें सामान्य वर्ग की सीटों पर चयन के लिए योग्य ठहराया। लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने 9 सितंबर को हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि उम्मीदवारों को केवल तभी सामान्य वर्ग की सीट पर माइग्रेट किया जा सकता है जब उन्होंने किसी तरह की रियायत न ली हो।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हाईकोर्ट ने 2010 के जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का गलत तरीके से हवाला दिया। उस मामले में राज्य के विशेष प्रावधान लागू थे, जो ऐसे माइग्रेशन की अनुमति देते थे। जबकि वर्तमान मामले में भर्ती नियम और कार्यालय ज्ञापन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि छूट लेने वाले उम्मीदवार सामान्य वर्ग की सीटों पर नहीं जा सकते।

फैसले में कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि सामान्य वर्ग की सीट पर चयन तभी संभव है जब भर्ती नियमों में इस पर कोई रोक न हो और उम्मीदवार ने कोई विशेष लाभ न लिया हो। 2020 के सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार बिना किसी रियायत के परीक्षा देता है और मेरिट में सामान्य उम्मीदवारों से आगे निकलता है, तो वह सामान्य सीट पर चयनित हो सकता है।

लेकिन चूंकि SSC की इस भर्ती प्रक्रिया में नियमों में स्पष्ट रोक थी, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि उम्मीदवारों को नियमों का पालन करना होगा और यदि वे छूट लेकर परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो सामान्य सीटों पर दावा नहीं कर सकते। यह फैसला आने वाले समय में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला माना जा रहा है।


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