New Delhi News (24/08/2025): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने पुराने आयकर कानून की जगह लेने वाले आयकर अधिनियम, 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश में कर व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा सुधार लागू होने जा रहा है। नया अधिनियम अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से प्रभावी होगा। सरकार का कहना है कि इस कानून से कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और अधिक व्यावहारिक बनाया जाएगा।
नए अधिनियम का उद्देश्य केवल कर दरों में बदलाव करना नहीं है, बल्कि आयकर कानूनों की भाषा और संरचना को आसान बनाना है। आयकर विभाग ने बताया कि 1961 के अधिनियम की तुलना में इसमें जटिल शब्दों को हटाकर आसान भाषा का उपयोग किया गया है। इससे आम करदाता भी नियमों को आसानी से समझ पाएंगे।
जानकारी के अनुसार, नए अधिनियम में आयकर की दरों से जुड़ा कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह केवल कर कानूनों को सरल बनाने पर केंद्रित है। 1961 के अधिनियम में कुल 819 धाराएं थीं, जिन्हें घटाकर अब 536 कर दिया गया है। इसी तरह अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर दी गई है।
सरकार का मानना है कि जटिल कर कानूनों को समझना आम नागरिक और कारोबारियों के लिए बड़ी चुनौती थी। इसलिए अनावश्यक प्रावधानों और पुरानी भाषा को हटाकर नया अधिनियम लाया गया है। नए प्रावधानों के तहत कानून की कुल लंबाई 5.12 लाख शब्दों से घटाकर 2.6 लाख शब्द कर दी गई है, जिससे स्पष्टता बढ़ेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुधार ऐतिहासिक है और लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नए अधिनियम में 39 नए परिभाषा-प्रावधान और कुल 400 सूत्र शामिल किए गए हैं। इससे न केवल करदाताओं को राहत मिलेगी बल्कि प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।
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