New Delhi News (20/08/2025): दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए कल्याणपुरी थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर (SI) दीपक रावल को हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया। मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक केस से जुड़ा था, जिसमें एसआई को कोर्ट में पेश होना था। अदालत ने साफ कहा कि न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहे एसआई
जानकारी के मुताबिक, पॉक्सो मामले में एसआई दीपक रावल पिछली सुनवाई में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके चलते उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। वारंट के बावजूद मंगलवार को भी वह कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश नहीं हुए और साकेत कोर्ट में एक मामले की सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल करने चले गए। इस रवैये से नाराज कोर्ट ने तुरंत उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।
वॉरंट के बाद कोर्ट में पहुंचे रावल
जैसे ही गैर-जमानती वारंट जारी हुआ, दीपक रावल तुरंत कड़कड़डूमा स्पेशल पॉक्सो कोर्ट पहुंचे और वॉरंट रद्द करने की गुहार लगाई। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए दस हजार रुपये का जमानती बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया। इस पर रावल ने एटीएम से कैश निकालकर राशि जमा करने की बात कही और कोर्ट से समय लेकर बाहर चले गए। लेकिन वह लंबे समय तक वापस नहीं लौटे, जिसके बाद कोर्ट ने माना कि वह जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करना चाहते।
कोर्ट ने दिया जेल भेजने का आदेश
एसआई के रवैये से नाराज जज ने कहा कि उन्होंने अदालत का कीमती समय बर्बाद किया है। लिहाजा उन्हें तुरंत न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया गया। यह आदेश आते ही पुलिस को भी कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें अपने ही एसआई को कस्टडी में लेना था।
SHO ने लगाई जमानत की गुहार
मामले की जानकारी मिलते ही गोविंदपुरी थाने के SHO धर्मवीर सिंह कोर्ट पहुंचे और अपने एसआई के लिए जमानत याचिका दायर की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि विभाग स्तर पर रावल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसलिए उन्हें दया के आधार पर जमानत दी जाए। SHO की इस गुहार के बाद कोर्ट ने मामले पर फिर विचार किया।
दस हजार के बॉन्ड पर मिली जमानत
आखिरकार कोर्ट ने SHO की दलील को मानते हुए दस हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर एसआई दीपक रावल को जमानत दे दी। हालांकि SHO द्वारा किए गए आश्वासन के बावजूद यह स्पष्ट नहीं है कि विभागीय स्तर पर उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हुई या नहीं। यह घटना पुलिस की लापरवाही और न्यायालय की सख्ती—दोनों को उजागर करती है और आने वाले समय में ऐसे मामलों पर पुलिस प्रशासन को और सतर्क रहने का संदेश देती है।
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