राष्ट्रपति और राज्यपाल पर समय सीमा थोपने से पैदा होगी संवैधानिक अव्यवस्था: केंद्र सरकार
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (17/08/2025): सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों की मंजूरी देने के लिए समयसीमा तय करना संविधान की मूल संरचना के साथ खिलवाड़ होगा। केंद्र का कहना है कि ऐसा करने से न केवल संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता प्रभावित होगी, बल्कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच स्थापित संतुलन भी बिगड़ जाएगा। यह जवाब केंद्र ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में उठाए गए सवालों पर दाखिल किया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी कि संविधान ने किसी संस्था को यह अधिकार नहीं दिया है कि वह दूसरी संस्था पर समयसीमा थोप सके। उनके अनुसार यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी विधेयक पर निर्णय लेने की बाध्यता एक तय सीमा में दी जाती है, तो यह संविधान के ‘संस्थागत असंतुलन’ को जन्म देगा। उन्होंने कहा कि संविधान का ढांचा एक-दूसरे की शक्तियों का सम्मान करते हुए तैयार किया गया है।
केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट समयसीमा लागू करता है तो इससे विधायी प्रक्रिया और कानून शासन पर गहरा असर पड़ेगा। इससे संवैधानिक ढांचे का नाजुक संतुलन टूट जाएगा और परिणामस्वरूप संस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। केंद्र ने कहा कि यह कदम संविधान में उल्लिखित शक्तियों और जिम्मेदारियों के दायरे से बाहर होगा।
सरकार ने यह भी कहा कि विधायी प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी विवाद संविधान संशोधन के जरिए ही सुलझाया जा सकता है, न कि न्यायालय के आदेश से। केंद्र का मानना है कि अदालत द्वारा समयसीमा तय करना न्यायपालिका की सीमाओं का अतिक्रमण होगा। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर न्यायालय संवैधानिक प्रावधानों से आगे नहीं बढ़ सकता।
केंद्र ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर निर्णय की समयसीमा थोपना लोकतांत्रिक ढांचे के लिए नुकसानदेह होगा। यह न केवल संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराव बढ़ाएगा, बल्कि जनता के विश्वास को भी आघात पहुंचा सकता है। इसलिए सरकार का रुख साफ है कि ऐसे किसी भी प्रावधान की अनुमति देना संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ होगा।
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