ग्रेटर नोएडा में स्वच्छता अभियान के तहत सख्त कार्रवाई: चार हाउसिंग सोसायटियों पर लगा जुर्माना

टेन न्यूज नेटवर्क

GREATER NOIDA News (15/08/2025): ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) के स्वास्थ्य विभाग (Health Department) ने स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर अपनी सख्ती बढ़ा दी है। बुधवार को प्राधिकरण की ओर से एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें क्षेत्र की बड़ी हाउसिंग सोसायटियों द्वारा कचरे के उचित निस्तारण को लेकर की जा रही लापरवाही पर कार्रवाई की गई।

यह अभियान प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) एन.जी. रवि कुमार के निर्देश पर शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2016 (Solid Waste Management Policy) के प्रावधानों के तहत चार प्रमुख सोसाइटियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ये सोसाइटियां ठोस कचरे के निस्तारण और प्रबंधन के मानकों का पालन नहीं कर रही थीं।

जिन सोसाइटियों पर जुर्माना लगाया गया, उनमें शामिल हैं:

रतन पर्ल सोसाइटी (सेक्टर-16) पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया।

अजनारा ली गार्डन (सेक्टर-16 बी) को नियमों का उल्लंघन करने पर ₹1,00,800 का भारी जुर्माना भरना होगा।

टेकजोन-4 स्थित आम्रपाली ड्रीम वैली विलाज तथा आम्रपाली ड्रीम वैली इंचेट सोसाइटी पर ₹10,200-₹10,200 का जुर्माना लगाया गया।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बल्क वेस्ट जनरेटर (Bulk Waste Generator) माने जाने वाले बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और सोसाइटियों को कचरा प्रबंधन के तय मानकों का पालन करना अनिवार्य है। इसमें कचरे का स्रोत पर ही पृथक्करण, गीले कचरे का कम्पोस्टिंग, और सूखे कचरे की रिसाइकलिंग शामिल है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, यह निरीक्षण केवल एक शुरुआत है। आगामी दिनों में और भी हाउसिंग सोसायटियों व संस्थानों की सघन जांच की जाएगी। कूड़ा प्रबंधन में लापरवाही बरतने वालों पर नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने सभी सोसाइटियों और संस्थानों से अपील की है कि वे समय रहते कचरा निस्तारण (Waste disposal) की व्यवस्था को दुरुस्त कर लें, ताकि उन्हें जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। साथ ही, स्वच्छता को लेकर आम नागरिकों को भी जागरूक रहने और अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभाने की अपील की गई है।


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