New Delhi News (09 August 2025): भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी व्यवस्था को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को पंजीकरण सूची से हटा दिया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत पंजीकृत इन दलों पर आरोप था कि वे लगातार छह वर्षों से कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे और आवश्यक विवरणों का अद्यतन भी आयोग को समय पर नहीं दे रहे थे। वर्तमान में देश में 6 राष्ट्रीय, 67 प्रादेशिक और कुल 2854 आरयूपीपी पंजीकृत थे, जिनमें से अब 2520 आरयूपीपी शेष रह गए हैं।
जून 2025 में आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को 345 आरयूपीपी की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। जांच के बाद इन दलों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किए गए और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। मुख्य चुनाव अधिकारियों की रिपोर्ट में पाया गया कि 334 दल निर्धारित शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद आयोग ने उन्हें पंजीकरण सूची से हटा दिया। शेष मामलों को दोबारा जांच के लिए वापस भेजा गया है।
सूची से हटाए गए ये दल अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी और 29सी, आयकर अधिनियम, 1961 तथा चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत मिलने वाले किसी भी लाभ के पात्र नहीं होंगे। आयोग ने स्पष्ट किया कि इस आदेश से व्यथित कोई भी पक्ष 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।
यह कदम चुनाव आयोग की व्यापक और सतत रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश की चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और साफ-सुथरे राजनीतिक माहौल को सुनिश्चित करना है।
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