मोहल्ला क्लीनिक स्टाफ को लेकर दिल्ली HC का बड़ा फैसला, निकालने से पहले नोटिस अनिवार्य

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (09/08/2025): दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि यदि वह अगले वर्ष 31 मार्च से पहले आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक (एएएमसी) के अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का प्रस्ताव रखती है, तो संबंधित कर्मचारियों को दो महीने पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा। यह आदेश उन फार्मासिस्ट, क्लीनिक सहायकों और मल्टीटास्क कर्मचारियों की याचिका पर आया, जिन्होंने अपनी बर्खास्तगी और उनकी जगह अन्य संविदा कर्मियों की नियुक्ति के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान (Pratik Jalan) ने कहा कि यदि दिल्ली सरकार नए मैनपॉवर की भर्ती के आधार पर मौजूदा कर्मचारियों की नियुक्ति समाप्त करना चाहती है, तो उन्हें पूर्व सूचना देना जरूरी है। अदालत ने इस मामले का निपटारा करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि मंगलवार को डॉक्टरों के मामले में दिए गए आदेश की तरह ही कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि डॉक्टरों की नियुक्तियां 2015 से 2016 के बीच अनुबंध पर हुई थीं और समय-समय पर बढ़ाई जाती रही हैं।

सरकार की ओर से दलील दी गई कि अभी तक किसी भी एएएमसी कर्मचारी को हटाने का निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि, यह मुद्दा तब उठा जब नई भाजपा सरकार के तहत कुछ क्षेत्रों में मोहल्ला क्लीनिकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई। अगस्त 2023 तक दिल्ली में 533 मोहल्ला क्लीनिक संचालित थे, जिनमें से कम से कम सात को पहले ही आरोग्य मंदिरों में परिवर्तित किया जा चुका है।

गौरतलब है कि 17 मई को हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने आश्वासन दिया था कि मौजूदा पैरामेडिकल और सहायक स्टाफ को आरोग्य मंदिरों में समायोजित किया जाएगा। फिलहाल अदालत का यह आदेश उन कर्मचारियों को राहत देता है जो अपनी नौकरी खोने की आशंका से जूझ रहे हैं, जबकि सरकार और कर्मचारियों के बीच इस मुद्दे पर आगे की स्थिति आने वाले महीनों में स्पष्ट होगी।।


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