साकेत कोर्ट ने SI पर वॉरंट जारी किया, ₹10,000 का लगाया जुर्माना

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (08/08/2025): नई दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पॉक्सो मामले में लापरवाही बरतने पर एक सब-इंस्पेक्टर (SI) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अदालत ने देरी से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने और सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने पर SI राजवीर के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया। इसके साथ ही उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला नेब सराय पुलिस थाने में दर्ज है, जिसमें 5 अगस्त को अभियोजन पक्ष की गवाही के लिए SI को बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए।

अदालत ने आदेश दिया कि SI राजवीर के खिलाफ 5 हजार रुपये के मुचलके के साथ उतनी ही रकम का जमानती वॉरंट जारी किया जाए, ताकि वह अगली सुनवाई पर मौजूद रहें। इसके अलावा, अदालत ने पाया कि 3 अप्रैल को ही कॉन्स्टेबल राम सिंह एफएसएल रिपोर्ट हासिल कर चुके थे, लेकिन उसे अदालत में समय पर पेश नहीं किया गया। इस लापरवाही के लिए भी IO पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

कोर्ट के मुताबिक, एफएसएल, दिल्ली के डायरेक्टर की रिपोर्ट में स्पष्ट था कि जांच रिपोर्ट काफी पहले तैयार कर ली गई थी और 3 अप्रैल को पुलिस ने उसे कलेक्ट भी कर लिया था। इसके बावजूद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, जिससे मामले की सुनवाई में देरी हुई। अदालत ने इस व्यवहार को गंभीर लापरवाही मानते हुए पुलिस अधिकारी पर जुर्माना लगाने का फैसला किया।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि IO राजवीर अब नेब सराय थाने में तैनात नहीं हैं, तो संबंधित SHO को यह जुर्माना जमा करना होगा। कोर्ट ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसे मामलों में देरी और गैरहाजिरी न हो, ताकि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।


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