New Delhi News (05/08/2025): दिल्ली में आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (V K Saxena) ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें आय प्रमाण पत्र के लिए आधार सत्यापन को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई थी। यह प्रमाण पत्र राज्य की विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होता है।
पारदर्शिता और जवाबदेही का उद्देश्य
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि इससे केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में आधार सत्यापन से फर्जी लाभार्थियों की पहचान रोकी जा सकेगी।उपराज्यपाल ने ‘आय प्रमाण पत्र जारी करने’ की सेवा को आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचित करने को मंजूरी दी है। इस धारा के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकारें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने हेतु आधार अनिवार्य कर सकती हैं, खासकर जब सब्सिडी या लाभ भारत या राज्य की संचित निधि से दिया जा रहा हो।
मुख्यमंत्री की ओर से समर्थन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव में कहा गया है कि राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति, पेंशन योजनाएं, और दिल्ली आरोग्य कोष जैसी योजनाओं में पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।सेवा वितरण में सुधार राजस्व विभाग का कहना है कि आधार का उपयोग पहचान दस्तावेज के रूप में करने से सेवा वितरण में सरलता आती है। इससे लाभार्थियों को उनका हक सीधे, सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से मिल पाता है। साथ ही इससे लाभ उठाने के लिए अनेक दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
यूआईडीएआई के दिशा-निर्देश
यूआईडीएआई द्वारा 25 नवंबर 2019 को जारी एक परिपत्र में राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया था कि वे अपने राज्य की योजनाओं के तहत आधार सत्यापन को अनिवार्य कर सकते हैं, बशर्ते योजनाएं राज्य की संचित निधि से वित्त पोषित हों। दिल्ली सरकार ने अब इसी अधिकार का उपयोग किया है।यदि किसी लाभार्थी के पास आधार नहीं है, तो उसे आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। बच्चों के मामले में आधार नामांकन की रसीद के साथ जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल आईडी, जिसमें माता-पिता का नाम हो और स्कूल प्राचार्य के हस्ताक्षर हों, मान्य दस्तावेज होंगे।
अन्य दस्तावेज की स्वीकृति
वयस्क लाभार्थी, जिनके पास आधार नंबर नहीं है, वे आधार नामांकन पर्ची के साथ बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, किसान फोटो पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजस्व विभाग को सलाह दी है कि इस निर्णय की जानकारी व्यापक स्तर पर प्रचारित की जाए। इसका उद्देश्य है कि लोग योजनाओं की शर्तों को समझें और समय रहते आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा सकें।
योजनाओं में निष्पक्षता की दिशा में कदम
आधार को अनिवार्य करने का यह निर्णय दिल्ली सरकार की उन पहलों का हिस्सा है, जो लाभार्थी-आधारित योजनाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और भ्रष्टाचार-मुक्त वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए हैं। इससे सरकारी संसाधनों का सही उपयोग होगा और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा।।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
Discover more from टेन न्यूज हिंदी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
टिप्पणियाँ बंद हैं।