New Delhi News (01 August 2025): खरीफ 2025 सीजन के दौरान देशभर में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस जैसे खादों की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। केंद्र सरकार ने समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
प्रत्येक फसल सीजन से पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) राज्य सरकारों के साथ मिलकर राज्यवार और माहवार खाद की आवश्यकता का आकलन करता है। इसके आधार पर उर्वरक विभाग (D/o Fertilizers) राज्यों को पर्याप्त खाद आवंटित करता है और मासिक सप्लाई प्लान जारी करता है। साथ ही, देशभर में खाद की आपूर्ति और आवाजाही की निगरानी इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम (iFMS) के जरिए की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा हर हफ्ते राज्य कृषि अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और आवश्यकता के अनुसार तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 (FCO) के तहत नियंत्रित किया गया है, जिससे राज्यों को कालाबाज़ारी और जमाखोरी रोकने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।
उर्वरक विभाग ने एक खरीदार को प्रति माह अधिकतम 50 बैग (अर्थात् सालाना 600 बैग) सब्सिडी वाले खाद लेने की सीमा तय की है। इसके अलावा, प्रत्येक जिले के टॉप 20 खरीदारों की सूची हर माह संबंधित जिलाधिकारियों को iFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
बेहतर निगरानी के लिए ई-उर्वरक डैशबोर्ड (https://urvarak.nic.in) भी विकसित किया गया है, जिसे राज्य कृषि विभाग, जिला कलेक्टर और राज्य विपणन संघ जैसे अधिकृत अधिकारी उपयोग कर सकते हैं। राज्यों की सरकारें भी iFMS और ई-उर्वरक डैशबोर्ड पोर्टल्स के माध्यम से खाद की उपलब्धता और आपूर्ति पर नज़र रख रही हैं।
यह जानकारी केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में लिखित उत्तर के रूप में दी।।
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