दिल्ली में निर्माण कार्यों को लेकर बदला नियम: पारदर्शिता और गुणवत्ता पर ज़ोर

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (31/07/2025): लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और समयसीमा सुनिश्चित करने के लिए निविदा प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। अब जिन ठेकेदारों की बोली बहुत कम लागत पर होगी और जो गुणवत्ता में समझौता कर सकते हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। यह कदम अक्सर अधूरे छूट जाने वाले प्रोजेक्ट्स और घटिया निर्माण कार्यों की शिकायतों के बाद उठाया गया है।

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा (Parvesh Varma) ने स्पष्ट किया कि सस्ती बोली लगाकर काम लेने और फिर अधूरी या घटिया गुणवत्ता वाले निर्माण का चलन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग की छवि सुधारने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह सुधार ज़रूरी था। अब ऐसी बोलियों को ‘अकारणीय बोली’ माना जाएगा जो निर्धारित लागत से बहुत नीचे होंगी।

नई व्यवस्था के तहत ऐसे ठेकेदारों को बोली के अंतर के अनुपात में अतिरिक्त प्रदर्शन गारंटी जमा करनी होगी। इसके अलावा पहले से ली जाने वाली परफॉर्मेंस गारंटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ यह नई शर्त लागू होगी। अधिकारियों के अनुसार इससे गैर-जिम्मेदार ठेकेदार अपने-आप छंट जाएंगे और समय पर गुणवत्ता से काम पूरा करने वाले ठेकेदारों को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्री ने बताया कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अब सभी निविदाओं में यह शर्त शामिल की जाएगी कि अत्यधिक कम बोली लगाने वाले ठेकेदारों को अधिक निगरानी और गारंटी के तहत काम दिया जाएगा। यह बदलाव सरकारी धन की बचत के साथ-साथ जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने की दिशा में एक ठोस प्रयास माना जा रहा है।

प्रवेश वर्मा ने इसे प्रशासनिक सुधार से जोड़ते हुए कहा कि यह व्यवस्था सिर्फ निर्माण कार्य की निगरानी के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों के प्रति जवाबदेही और भरोसे की भावना को मजबूत करने के लिए भी लागू की जा रही है। उन्होंने आशा जताई कि यह प्रणाली आने वाले समय में दिल्ली में पारदर्शिता और समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य संस्कृति को स्थापित करेगी।।


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