दिल्ली में सिनेमा लाइसेंस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, केवल राजस्व विभाग देगा लाइसेंस

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (26/07/2025): राजधानी दिल्ली में सिनेमा हॉल, फिल्म स्क्रीनिंग और संबंधित गतिविधियों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinay Kumar Saxena) ने 25 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसके तहत अब दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 के तहत किसी भी प्रकार का लाइसेंस जारी करने से रोक दिया गया है। यह जिम्मेदारी अब केवल राजस्व विभाग के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर को दी गई है, जो वर्ष 2015 की अधिसूचना के अनुसार कार्य करेंगे।

इस आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि दिल्ली पुलिस द्वारा अभी तक जारी किए जा रहे सिनेमा लाइसेंस नोटिफिकेशन दिनांक 09.01.2015 के विरुद्ध हैं, जिसमें पहले ही राजस्व विभाग को एकमात्र लाइसेंसिंग प्राधिकरण घोषित किया गया था। उपराज्यपाल ने इस कदम को केंद्र सरकार की नीति ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ और Ease of Doing Business के लक्ष्य से जोड़ते हुए इसे अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास बताया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि एक ही कानून के तहत विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा समान शक्तियों का प्रयोग करना व्यापारिक सुगमता में बाधा उत्पन्न करता है और अनावश्यक प्रशासनिक बोझ बढ़ाता है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट सहित अन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए यह कहा गया कि पुलिस द्वारा लाइसेंसिंग की प्रणाली अब समाप्त की जानी चाहिए, क्योंकि यह दोहराव और जटिलता को जन्म देती है।

अब दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिकारियों को सिनेमा लाइसेंस मामलों से पूर्णतः दूर रखें और यह स्पष्ट करें कि यह कार्य अब केवल राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार दिल्ली पुलिस और राजस्व विभाग दोनों द्वारा किया जाए, ताकि सभी संबंधित पक्ष इससे अवगत हो सकें। इस निर्णय से न केवल दिल्ली में फिल्म और मनोरंजन से जुड़े व्यापारियों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और सरल हो सकेगी।


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