डिजिटल पायरेसी पर सरकार का बड़ा एक्शन: सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में संशोधन
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi (25 जुलाई 2025): सरकार ने फिल्म और मनोरंजन उद्योग को डिजिटल पायरेसी से बचाने के लिए कई सुदृढ़ और निर्णायक कदम उठाए हैं। सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने राज्यसभा में बताया कि सरकार रचनात्मक क्षेत्रों पर डिजिटल पायरेसी के दुष्प्रभावों को लेकर पूरी तरह सतर्क है और इस दिशा में कई सुधार किए गए हैं।
डिजिटल पायरेसी के खिलाफ कदम उठाते हुए वर्ष 2023 में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन किया गया। इन संशोधनों के तहत फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रसारण को रोकने के लिए अधिनियम में नई धाराएं 6एए और 6एबी जोड़ी गई हैं। कानून का उल्लंघन करने पर न्यूनतम तीन महीने की कैद और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे बढ़ाकर तीन साल की जेल और फिल्म की कुल लागत के 5% तक जुर्माना किया जा सकता है।
साथ ही, नई धारा 7(1बी)(ii) सरकार को यह अधिकार देती है कि वह पायरेटेड सामग्री की मेजबानी कर रहे डिजिटल मध्यस्थों को आवश्यक निर्देश जारी कर सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को भी यह अधिकार दिया गया है कि वे कॉपीराइट धारकों या अधिकृत व्यक्तियों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित प्लेटफॉर्म्स को निर्देश जारी करें।
डिजिटल पायरेसी के खिलाफ एक समन्वित रणनीति विकसित करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन (WEVES) 2025 के दौरान एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें डिजिटल पायरेसी से निपटने के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने के प्रयास किए गए।
सरकार कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर पायरेसी पर नियंत्रण के लिए निरंतर संवाद और सहयोग कर रही है। इन ठोस उपायों के माध्यम से भारत के इंटरटेनमेंट इको-सिस्टम की रक्षा और रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की यह एक निर्णायक पहल मानी जा रही है।
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