‘उदयपुर फाइल्स’ पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, अब दिल्ली हाई कोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (25/07/2025): लंबे समय से विवादों में घिरी फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स (Udaipur File’s) कन्हैया लाल टेलर मर्डर केस’ को सुप्रीम कोर्ट (Suprime Court) से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और मामले को वापस दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) को भेज दिया है। साथ ही हाई कोर्ट से 28 जुलाई को मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म को लेकर अंतिम फैसला अब दिल्ली हाई कोर्ट ही करेगा।

फिल्म पर गंभीर आपत्ति, मुस्लिम समुदाय को गलत चित्रण का आरोप

इस फिल्म के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी और अन्य संगठनों ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म में मुस्लिम समुदाय को एकपक्षीय और नफरत फैलाने वाले रूप में दिखाया गया है, जिससे समाज में तनाव उत्पन्न हो सकता है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मौलाना की ओर से पैरवी करते हुए दलील दी कि फिल्म को मंजूरी देने वाले सेंसर बोर्ड के कई सदस्य सत्तारूढ़ दल से संबंध रखते हैं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।

सेंसर बोर्ड और सरकार की राय: 6 सीन हटाने की सिफारिश

सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की समिति ने फिल्म की समीक्षा की है। समिति ने फिल्म से 6 दृश्यों को हटाने और डिस्क्लेमर में संशोधन की सिफारिश की है। मेहता ने संविधान के अनुच्छेद 19(1) का हवाला देते हुए कहा कि भारत में सभी धर्मों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है और किसी की भी आवाज दबाना लोकतंत्र के विरुद्ध है।

सुप्रीम कोर्ट की चिंता: छवि को नुकसान, लाभ निर्माता को

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि फिल्म के रिलीज होने से कन्हैया लाल की व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी भरपाई संभव नहीं, जबकि निर्माता आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। इसके बावजूद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह सेंसर बोर्ड और केंद्र सरकार के निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और इस पर निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली हाई कोर्ट को सौंप दिया।

मामले की पृष्ठभूमि: जून 2022 की हृदयविदारक घटना

फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ 28 जून 2022 को हुई कन्हैया लाल की निर्मम हत्या पर आधारित है, जिसमें आरोपियों मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ने एक वीडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उनका दावा था कि यह हत्या भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में की गई थी। मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपा गया और UAPA कानून के तहत केस दर्ज कर जयपुर की विशेष अदालत में मुकदमा चल रहा है। फिल्म की संवेदनशीलता को देखते हुए अब पूरे देश की निगाहें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।


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