स्कूल वाहनों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, डीएम ने दी सख्त चेतावनी!

टेन न्यूज नेटवर्क

GREATER NOIDA News (25/07/2025): गौतमबुद्ध नगर जिले में संचालित सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए अब स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा (DM Manish Kumar Verma) के निर्देश पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी भी विद्यालय में परिवहन मानकों का उल्लंघन पाया गया, तो विद्यालय प्रबंधक या प्रधानाचार्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी, और उनके खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विशेष जांच अभियान में चौंकाने वाले खुलासे

1 से 15 जुलाई तक चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान कई स्कूल बसें बिना फिटनेस, परमिट, GPS, CCTV, फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड किट के पाई गईं। यही नहीं, अनेक बस चालकों का न तो पुलिस सत्यापन (Police Verification)हुआ था, न स्वास्थ्य परीक्षण, जिससे छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को गंभीर खतरा बना हुआ था।

नियमों का अनुपालन अब अनिवार्य

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पांडे ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि:
• स्कूल बसों के पास वैध परमिट (SR-23क/21क/21बी), फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा और पीयूसी हो।
• चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और पुलिस सत्यापन अनिवार्य हो।
• प्रत्येक वाहन में GPS, CCTV, फायर एक्सटिंग्विशर, सीट बेल्ट, आपातकालीन निकास और फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद हो।
• छात्राओं के लिए महिला अटेंडेंट की तैनाती की जाए।

हर स्कूल बनाएगा परिवहन सुरक्षा समिति

प्रशासन ने आदेश दिया है कि प्रत्येक विद्यालय “विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति” “(School Transportation Safety Committee”) का गठन करे और उसकी मासिक बैठक आयोजित कर रिपोर्ट संबंधित एआरटीओ (ARTO) कार्यालय को सौंपे। इसके अतिरिक्त, जो निजी वाहन स्कूल से छात्रों को लाते हैं, उनके लिए स्कूल प्रबंधन से विधिक अनुबंध आवश्यक होगा, और उन्हें SR-21बी परमिट के लिए औपचारिक प्रस्ताव देना होगा।

नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई

परिवहन विभाग (Transport Department) ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि किसी दुर्घटना या आपराधिक घटना में स्कूल प्रशासन की लापरवाही सिद्ध होती है, तो संबंधित प्रबंधक या प्रधानाचार्य के खिलाफ आपराधिक, प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय की मान्यता रद्द करने की भी संस्तुति की जा सकती है।।


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