यूपी सरकार को न्यायालय से लगा झटका, यूपी में स्कूलों का मर्जर स्थगित

टेन न्यूज नेटवर्क

Lucknow (24/07/2025): उत्तर प्रदेश सरकार को उस समय झटका लगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने प्रदेश के स्कूलों के मर्जर पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने फिलहाल पुरानी स्थिति बहाल रखने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को निर्धारित की है। खंडपीठ के इस आदेश के बाद यूपी के करीब 5000 परिषदीय स्कूलों के मर्जर की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से विराम लग गया है, जिससे राज्य के शिक्षा विभाग की मंशा पर अस्थायी रूप से विराम लग गया है।

मामला 16 जून 2025 के उस आदेश से जुड़ा है जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग ने छात्रों की कम संख्या वाले स्कूलों को नजदीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने के निर्देश दिए थे। सरकार का तर्क था कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और शिक्षकों-संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन 1 जुलाई को सीतापुर की छात्रा कृष्णा कुमारी समेत 51 छात्रों ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, यह कहते हुए कि छोटे बच्चों के लिए दूर के स्कूल जाना मुश्किल होगा और इससे पढ़ाई में बाधा के साथ-साथ असमानता भी बढ़ेगी।

इससे पहले 7 जुलाई को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि यह नीति बच्चों के हित में है और जब तक यह निर्णय असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण न हो, तब तक इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अब डबल बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए पुरानी स्थिति बहाल रखने को कहा है। इससे सरकार के उस आदेश की प्रक्रिया रुक गई है जिसमें 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के विलय की बात कही गई थी।

बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मर्जर प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था और स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी बीएसए से ऐसे स्कूलों की सूची मांगी थी जिनमें 50 से कम छात्र हैं। साथ ही उनसे यह भी कहा गया था कि वे पास के स्कूलों की जानकारी दें ताकि विलय की प्रक्रिया पूरी की जा सके। लेकिन अब कोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते यह प्रक्रिया रोक दी गई है और सरकार को 21 अगस्त की सुनवाई तक इंतजार करना होगा।


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