Noida International Airport के 20 किमी दायरे में ऊंचे निर्माण पर रोक, एनओसी अनिवार्य

टेन न्यूज नेटवर्क

Yamuna Expressway News (15/07/2025): नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के उद्देश्य से अब एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में ऊंची इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है, ताकि उड़ानों की सुरक्षा और नेविगेशन प्रणाली पर कोई असर न पड़े।

ढाई मंजिल से ऊंचा निर्माण बिना अनुमति अब प्रतिबंधित

इस निर्णय के अनुसार, कोई भी नया निर्माण कार्य, जो ढाई मंजिल (लगभग 9 मीटर) से ऊंचा होगा, उसे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के किए गए निर्माण को अवैध माना जाएगा और उस पर प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निर्माण गिराया जाना भी शामिल है।

प्रशासन की सख्ती, गांव-गांव में होगी मुनादी

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष वर्मा (DM Manish Verma) के निर्देश पर प्रशासन और यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) संयुक्त रूप से एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर दायरे में आने वाले गांवों में मुनादी कराएंगे। इसके माध्यम से स्थानीय निवासियों को इस नए नियम की जानकारी दी जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति अनजाने में भी नियम का उल्लंघन न करे।

बिल्डर फ्लोर और अवैध निर्माण पर रोकथाम की कवायद

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, यह कदम तेजी से फैलते अनियंत्रित निर्माण (Uncontrolled Construction) और अवैध बिल्डर फ्लोर पर लगाम लगाने के लिए भी उठाया गया है। अक्सर देखा गया है कि कई बिल्डर्स बिना उचित अनुमति के बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर देते हैं, जिससे सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती है।

YEIDA सेक्टरों में भी लागू होंगे ये प्रतिबंध

ये प्रतिबंध केवल ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यमुना प्राधिकरण के सेक्टरों पर भी समान रूप से लागू होंगे। किसी भी नई बिल्डिंग का नक्शा पास कराने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

सुरक्षा के साथ-साथ तकनीकी कारण भी हैं अहम

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की CEO किरन जैन ने बताया कि यह अनुमति केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि उड़ानों के सुरक्षित संचालन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (Air Traffic Control System) की निर्बाध कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। ऊंचे निर्माणों से रनवे (Runway) के आसपास के नेविगेशन सिस्टम और रडार को बाधा पहुंच सकती है, जिससे विमान संचालन में दिक्कतें आ सकती हैं।

जनहित में जारी की गई सार्वजनिक सूचना

इस संबंध में पहले ही पब्लिक नोटिस (Public Notice) जारी किया जा चुका है, और अब जिला प्रशासन इसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक मुनादी का सहारा ले रहा है। उद्देश्य है कि कोई भी निर्माण कार्य नियमों के खिलाफ न हो और एयरपोर्ट की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न किया जाए।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बढ़ते महत्व और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम प्रशासनिक दृष्टिकोण (Administrative Approach) से एक मजबूत पहल माना जा रहा है। इससे न केवल अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा, बल्कि एयरपोर्ट के सुचारु संचालन और भविष्य के विस्तार में भी सहायता मिलेगी।


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