GREATER NOIDA News (15/07/2025): जिला न्यायालय ने वर्ष 2017 में हुई एक हत्या के मामले में आरोपी सतीश को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 81 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यदि वह जुर्माना अदा करने में विफल रहता है, तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
एडीजीसी (क्राइम) भाग सिंह भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला जनपद संभल के गन्नौर थाना क्षेत्र के मिठनपुर गांव के निवासी सतीश से जुड़ा है, जो घटना के समय गौतमबुद्ध नगर जिले के दादरी कस्बे के ठाकुरान मोहल्ले में रह रहा था।
घटना का विवरण
घटना 26 जून 2017 की रात करीब 10 बजे की है, जब मोहल्ला ठाकुरान निवासी बालदेव यादव अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। उसी दौरान नशे में धुत सतीश ने बालदेव यादव पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर (Licensed Revolver) से गोली चला दी। गोली सीधे उनके सीने में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
प्रत्यक्षदर्शी की गवाही बनी आधार
मृतक की बेटी सविता यादव, जो इस मामले की वादी भी हैं, ने बताया कि घटना के समय वह स्वयं, उसकी मां विद्यावती, छोटा भाई तथा चाचा शिवकुमार घर में मौजूद थे। फायरिंग (Firing) की आवाज सुनकर मोहल्ले के अन्य लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी सतीश को पकड़कर तत्काल पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस और फॉरेंसिक जांच (Forensic) से आरोप की पुष्टि
पुलिस ने तत्काल सतीश के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी की लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की, जिससे गोली चलने की पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुई। इसके अलावा पोस्टमॉर्टम (Postmortem) रिपोर्ट में भी मृतक के शरीर में गोली के प्रवेश और निकास के निशान स्पष्ट रूप से सामने आए।
न्यायालय में पेश हुए 12 गवाह
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया। वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि सतीश का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, वह पहले सीआरपीएफ (CRPF) में तैनात था और अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला है।
अदालत ने नहीं मानी रहम की दलील
न्यायालय ने सभी साक्ष्य, गवाहों की गवाही और फॉरेंसिक रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सतीश को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी द्वारा की गई यह नृशंस और जानलेवा हरकत समाज में भय पैदा करती है, इसलिए उसे कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। इस आधार पर अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही 81 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की रकम में से एक बड़ी राशि मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
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