ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई: 80 करोड़ की जमीन अतिक्रमण से मुक्त

टेन न्यूज़ नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा, (25 जून 2025): ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने अधिसूचित क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को ग्राम भनौता में लगभग 40 हजार वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया। इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत करीब 80 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, कुछ कालोनाइज़र इस जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे थे। बिना नक्शा पास कराए निर्माण किए जा रहे थे, जिस पर प्राधिकरण ने पहले ही नोटिस जारी किया था। परंतु अवैध निर्माण जारी रहने पर प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाते हुए बुलडोजर चलाकर पूरी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया।
इस अभियान का नेतृत्व प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने किया, जिसमें ओएसडी भूलेख राम नयन सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक सन्नी यादव, मैनेजर स्वतंत्र वर्मा, विवेक किशोर, अभिषेक पाल, जेई नरेश गुप्ता समेत परियोजना विभाग की पूरी टीम और स्थानीय पुलिस बल शामिल रहा। कार्रवाई के दौरान 6 जेसीबी और 5 डंपर की मदद से तीन घंटे में जमीन को खाली कराया गया।
सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर यह सघन अभियान चलाया गया, जिसमें प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह और सुमित यादव की निगरानी में यह सफल कार्रवाई की गई। एसीईओ सुमित यादव ने सख्त चेतावनी दी है कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति या नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता, और ऐसा करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने जनमानस से अपील की है कि किसी भी जमीन या प्लॉट की खरीद से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से वैधता की जानकारी अवश्य लें, ताकि किसी अवैध कॉलोनी में निवेश कर अपनी गाढ़ी कमाई न गंवाएं।

प्राधिकरण की यह कार्रवाई न सिर्फ अतिक्रमणकारियों को चेतावनी है, बल्कि आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा को नियोजित और सुरक्षित शहरी क्षेत्र बनाए रखने की दिशा में अहम कदम भी है।।


प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।


Discover more from टेन न्यूज हिंदी

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

टिप्पणियाँ बंद हैं।