नई दिल्ली (26 मई 2025): राजधानी दिल्ली के ओखला क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती से हड़कंप मच गया है। यूपी सरकार ने ओखला गांव के खसरा नंबर 277, खासतौर से खिज्र बाबा कॉलोनी और मुरादी रोड क्षेत्र में स्थित सभी दुकानों और मकानों पर नोटिस चिपका दिए हैं। इन नोटिसों में साफ तौर पर लिखा गया है कि यह जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, जिस पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा किया गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि 15 दिनों के भीतर यदि कब्जा नहीं हटाया गया, तो बुलडोजर चलाकर सभी निर्माण ढहा दिए जाएंगे। सोमवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मोरादी रोड इलाके में अधिकारियों ने मकानों और दुकानों पर ये नोटिस लगाए। इससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और अपने घरों-दुकानों को बचाने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में करीब साढ़े चार बीघे जमीन पर हुए अवैध निर्माण को तीन महीने के भीतर तोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि वह मामला इस नोटिस से अलग है, लेकिन इससे स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ गई है।
जानकारों की मानें तो ओखला के निवासियों के पास अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, तो सैकड़ों मकान और दुकानें एक झटके में तबाह हो जाएंगी। लोगों का कहना है कि वो दशकों से वहां रह रहे हैं और कुछ ने सरकार से लीगल कनेक्शन भी ले रखे हैं, ऐसे में प्रशासन को पुनर्वास योजना के बिना कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।।
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