नई दिल्ली (29 अप्रैल 2025): दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर शिकंजा कसने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘फीस रेगुलेशन बिल’ को मंजूरी दे दी गई। यह बिल दिल्ली के सभी निजी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा और इसकी मंशा फीस बढ़ोतरी को पारदर्शी, तयशुदा और नियंत्रित बनाना है। सरकार का दावा है कि यह बिल 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे एक “ऐतिहासिक और साहसिक” फैसला बताया। उन्होंने कहा, “दिल्ली में पहली बार ऐसा बिल लाया जा रहा है जो पूरी तरह फुलप्रूफ है और सभी 1677 स्कूलों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन और प्रक्रिया तय करेगा। अब स्कूल प्रशासन मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेगा और अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले में हर स्टेकहोल्डर की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी कि सरकार ने कई स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं और अब फीस में कोई भी बदलाव पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ही संभव होगा। उन्होंने कहा, “छोटे राज्यों ने पहले ही ऐसे कानून बनाए हैं, लेकिन पिछली सरकारें दिल्ली में इस पर गंभीर नहीं हुईं। अब ये बिल व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”
यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब राजधानी में कई अभिभावकों ने स्कूलों की बढ़ती फीस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अभिभावकों ने कई बार प्रदर्शन कर स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटियों को भंग कर दिया है। अब 9 मई को नई कमेटियों के चुनाव होंगे। चुनाव स्कूल स्तर पर बनाई गई एक कमेटी द्वारा स्कूल हेड और एक शिक्षक की देखरेख में कराए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने इस महीने की शुरुआत में एसडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटियां भी गठित की हैं जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा की गई फीस बढ़ोतरी की समीक्षा कर रही हैं। इन पर बिना ठोस वजह के फीस वसूलने के गंभीर आरोप लगे हैं।
यह बिल न केवल निजी स्कूलों के मनमाने रवैये पर अंकुश लगाएगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी सुनिश्चित करेगा। विधानसभा में इस बिल को जल्द पेश किया जाएगा और इसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाए जाने की भी संभावना है।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : हिंदी न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
Discover more from टेन न्यूज हिंदी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
टिप्पणियाँ बंद हैं।