नई दिल्ली (29 मार्च 2025): दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी है। हालांकि, इसके लिए उन्हें जेल प्रशासन के पास यात्रा व्यय के रूप में चार लाख रुपये जमा करने होंगे।
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति अनुप जया की पीठ ने 25 मार्च को आदेश जारी कर राशिद को वर्तमान संसद सत्र के अंतिम सप्ताह में भाग लेने की अनुमति दी थी। इस दौरान, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा उठाई गई इस आशंका को खारिज कर दिया गया कि राशिद के फरार होने का खतरा है।अदालत में राशिद के वकील ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने पहले ही 1.45 लाख रुपये जमा कर दिए हैं और शेष 2.55 लाख रुपये तीन दिनों के भीतर जमा कर देंगे। अदालत ने राशि जमा करने के बाद उन्हें संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य राशिद को संसद सत्र में भाग लेने से रोकना नहीं है, बल्कि वह दोनों पक्षों के हितों का संतुलन बनाए रखना चाहती है। इसी के तहत, राशिद को कुल 8.74 लाख रुपये की राशि में से कम से कम 50 प्रतिशत राशि पहले जमा करनी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। अदालत ने एनआईए को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।
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