गौतमबुद्धनगर पुलिस ने लागू की धारा 163 बीएनएसएस, 31 मार्च तक रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (28 मार्च 2025): पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने आगामी अलविदा जुमा, चेटी वंद और ईद-उल-फितर के पर्व को ध्यान में रखते हुए, जिले में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिला पुलिस ने 28 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 तक चार दिनों के लिए धारा 163 बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) लागू करने की घोषणा की है।

क्या है धारा 163 बीएनएसएस?

यह धारा सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए लागू की जाती है, जिसमें विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा चाक-चौबंद रखने के उपाय किए जाते हैं। इस धारा के तहत, सुरक्षा बलों को यह अधिकार होता है कि वे संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं, जिसमें वाहन चेकिंग, सार्वजनिक स्थानों पर गश्त, और आवश्यकतानुसार लोगों की पहचान पूछने जैसी कार्रवाई शामिल है।

पुलिस विभाग ने बताया कि इस आदेश का उद्देश्य त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अशांति या असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार के उत्पात की स्थिति से बचाव करना है। साथ ही, यह कदम जिले में पर्वों के शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है

धारा 163 के लागू होने से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या जन सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाली स्थिति से बचाया जा सके। पुलिस विभाग ने सभी थानों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है, ताकि कोई भी असामाजिक गतिविधि न हो सके। इसके साथ ही, पुलिस बल की तैनाती प्रमुख धार्मिक स्थलों, बाजारों और प्रमुख सड़कों पर की जाएगी।

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे कानून और व्यवस्था का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्थानीय समुदायों के सहयोग की आवश्यकता जताई है, ताकि सभी लोग सुरक्षित रूप से अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सकें।


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