कालकाजी सीट से भ्रष्ट तरीके से जीता चुनाव? दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी को भेजा नोटिस
टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (26 मार्च 2025): दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कालकाजी विधानसभा सीट से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका स्थानीय निवासी कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा द्वारा दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि आतिशी और उनके मतदान एजेंटों ने चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण किया था। हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग, दिल्ली पुलिस और कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को भी नोटिस भेजकर 30 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदान से एक दिन पहले, चार फरवरी को, आतिशी के करीबी सहयोगियों को पांच लाख रुपये नकद के साथ पकड़ा गया था। आरोप के अनुसार, यह रकम मतदाताओं को रिश्वत देकर उनका वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी और यह सब आतिशी के निर्देश पर किया जा रहा था। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की है कि इस चुनाव को अमान्य घोषित किया जाए, क्योंकि यह जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123(1)(A) के तहत रिश्वत देकर वोट हासिल करने का मामला है।
अदालत ने इस मामले में निर्वाचन आयोग को सभी चुनावी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। हालांकि, निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी के वकीलों ने दलील दी कि कानूनी रूप से उन्हें इस याचिका में पक्ष नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अदालत ने कहा कि वे अपने जवाब में अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों से 30 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि इस चुनाव में आतिशी ने भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3,521 मतों से हराया था। यह चुनाव 5 फरवरी को हुआ था, और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए गए थे। हालांकि, अब इस याचिका के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह जीत पूरी तरह निष्पक्ष थी, या फिर इसमें भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। अगर अदालत में आरोप साबित होते हैं, तो आतिशी की विधानसभा सदस्यता रद्द भी की जा सकती है।
यह मामला अब दिल्ली की राजनीति में गर्म मुद्दा बन चुका है, और इस पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) तथा विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो सकती है। हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इस फैसले का दिल्ली की राजनीति और AAP की साख पर सीधा असर पड़ सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या आतिशी को कानूनी रूप से किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।
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