ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पांच अधिकारियों पर गिरी गाज!, निलंबन की संस्तुति

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (23 मार्च 2025): पतवाड़ी गांव में बिना भूमि अधिग्रहण किए पांच आवंटियों को 9600 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने और लीज प्रक्रिया पूर्ण करने के मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पांच अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की संस्तुति की है। यह कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी ने इस मामले में पांच अधिकारियों के निलंबन की संस्तुति शासन से की है, और इस मामले की जांच अब और आगे बढ़ सकती है, जिससे अन्य अधिकारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।

यह मामला 2008 से जुड़ा है, जब पतवाड़ी गांव में भूमि का अधिग्रहण शुरू हुआ था। शुरुआती दौर में ही पांच आवंटियों को बिना पूरी भूमि अधिग्रहण किए 9600 वर्गमीटर का प्लाट आवंटित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक, प्राधिकरण के अधिकारियों ने मौके पर जाकर भूमि का सत्यापन तक नहीं किया, और बिना अधिग्रहित भूमि पर ही इन आवंटियों को प्लाट आवंटित कर दिए गए। इसके बाद, भूमि के लीज प्लान का तैयार कर लीज डीड भी करवा दी गई।

जब भूखंड का कब्जा आवंटियों को दिया गया, तब यह जानकारी सामने आई कि जिस भूमि पर आवंटन किया गया था, वह प्राधिकरण के पास थी ही नहीं। जब आवंटियों ने इस मुद्दे को लेकर प्राधिकरण से संपर्क किया, तो उनका आवंटन निरस्त कर दिया गया और जमा की गई रकम वापस कर दी गई। इस प्रक्रिया से नाराज आवंटियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लिया और प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी। इसके बाद, प्राधिकरण ने मामले में पांच अधिकारियों को लापरवाही का दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय के आदेश पर उन्हें निलंबित करने की संस्तुति की है।

निलंबन की संस्तुति प्राप्त अधिकारियों में ओएसडी आरके देव, तहसीलदार, वरिष्ठ प्रबंधक प्रवीण सलोनिया, प्रबंधक कमलेश कुमार चौधरी और लेखपाल श्रीपाल शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों के खिलाफ गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। वर्तमान में प्रवीण सलोनिया नोएडा प्राधिकरण में तैनात हैं। उच्च न्यायालय के आदेश और प्राधिकरण की कार्रवाई से यह मामला अब और गंभीर मोड़ पर है, और इससे अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो सकती है।।


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