नई दिल्ली (20 मार्च 2025): दिल्ली पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रोहिणी इलाके में 87 दुकानों पर एक साथ छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। ये दुकानें स्कूल परिसरों से 100 गज की दूरी के अंदर संचालित हो रही थीं, जहां बच्चों को खुलेआम बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और दुकानदारों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अभिभावकों और शिक्षकों ने इस कदम की सराहना की और इसे बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी बताया।
बच्चों को उधार पर दिया जा रहा था नशा
छापेमारी के दौरान पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य मिले। कुछ दुकानदार बच्चों को उधार पर बीड़ी-सिगरेट दे रहे थे, ताकि वे धीरे-धीरे नशे के आदी हो जाएं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिससे बच्चों को तंबाकू उत्पादों की लत लगाई जा सके। छापे के दौरान कई दुकानों से बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद और प्रतिबंधित गुटखा भी बरामद किया गया। इस कार्रवाई के तहत 58 दुकानदारों पर COTPA अधिनियम के तहत चालान जारी किए गए और कुछ दुकानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मुहिम का हिस्सा
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ‘शून्य सहनशीलता नीति’ का हिस्सा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के नेतृत्व में पुलिस ने यह सख्त कदम उठाया है। इस छापेमारी के बाद स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, “हमारे बच्चे स्कूल के बाहर जहर खरीद रहे थे, पुलिस की इस कार्रवाई से हमें बहुत राहत मिली है।”
अभी और होगी कार्रवाई, नशे के जाल पर पूरी तरह लगेगी रोक
रोहिणी पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में इस तरह की छापेमारी और धरपकड़ अभियान तेज किए जाएंगे। पुलिस की इस कार्रवाई से उम्मीद जताई जा रही है कि बच्चे अब नशे के जाल से बच पाएंगे और स्कूलों के आसपास का माहौल सुरक्षित रहेगा। पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि वे दोबारा इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए गए, तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अब स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बेचना होगा मुश्किल
दिल्ली पुलिस की इस छापेमारी के बाद स्कूल परिसरों के आसपास गुटखा, बीड़ी, पान और सिगरेट की दुकानों पर शिकंजा कसने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि, पुलिस ने साफ किया कि स्कूल परिसर से 100 गज की दूरी के बाहर वैध रूप से संचालित दुकानों को अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन्हें बच्चों को नशे के उत्पाद बेचने की सख्त मनाही होगी। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई दुकानदार दोबारा किशोरों को तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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