नोएडा में सभी बड़े भवनों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य | Noida Authority
टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (18 मार्च, 2025): नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Noida Industrial Development Authority) ने शहर में 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले सभी भवनों—आवासीय (residential), औद्योगिक (industrial), संस्थानिक (institutional), वाणिज्यिक (commercial) और सरकारी (government) इमारतों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (Rainwater Harvesting System) को अनिवार्य कर दिया है। प्राधिकरण ने साफ किया है कि सिर्फ कागजों पर सिस्टम होने का प्रमाणपत्र (certificate) जारी कराना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि मौके पर जाकर इसकी वास्तविक स्थिति की जांच (inspection) की जाएगी।
प्राधिकरण के अनुसार, कई भवन मालिकों (property owners) ने रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए प्रमाणपत्र तो ले लिया है, लेकिन वे इसे सक्रिय रूप से संचालित (functional operation) नहीं कर रहे हैं। इससे जल संरक्षण (water conservation) की मूल भावना पर असर पड़ रहा है। इसी कारण, सभी संबंधित भवन मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे 31 मार्च 2025 तक अपने परिसरों (premises) में बनाए गए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की सफाई (cleaning) और आवश्यक मरम्मत (maintenance) कर इसे चालू स्थिति में लाएं।
नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (Chief Executive Officer) के आदेशानुसार, 1 अप्रैल 2025 से प्राधिकरण की विशेष टीम (special team) निरीक्षण अभियान (inspection drive) चलाएगी। सभी बड़े भवनों का दौरा कर यह जांच की जाएगी कि सिस्टम वास्तव में कार्य कर रहा है या नहीं। यदि किसी भवन में यह प्रणाली क्रियाशील (operational) नहीं पाई जाती है, तो उसके खिलाफ लीज डीड (lease deed) व भवन नियमों (building regulations) के तहत सख्त कार्रवाई (strict action) की जाएगी। इसमें भूखंडों का आवंटन रद्द (cancellation of land allotment) करने का प्रावधान भी शामिल है।
नोएडा प्राधिकरण के इस फैसले का उद्देश्य भूजल स्तर (groundwater level) में सुधार लाना और वर्षा जल (rainwater) का उचित संरक्षण (proper conservation) सुनिश्चित करना है।।
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