जीएसटी दरों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को मिले: दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में कटौती से जुड़ी एक अहम याचिका पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि जीएसटी दरों में कमी का प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि यदि कर दर घटने के बावजूद उत्पादों की कीमतों में कोई कमी नहीं की जाती, तो यह उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी के समान है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया…
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