New Delhi News (22 नवंबर 2025): दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान के तहत रोड कटिंग (Road Cutting) और निर्माण कार्यों में धूल नियंत्रण (Dust Control) को लेकर निगरानी और भी सख़्त कर दी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट कहा कि PM2.5 (PM2.5 Pollution) स्तर को कम करने के लिए धूल को स्रोत पर ही नियंत्रित करना अनिवार्य है, और DPCC दिशानिर्देशों (DPCC Guidelines) का उल्लंघन करने पर ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
मंत्री सिरसा ने बताया कि लगभग 2000 टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं, और रोड वर्क (Road Work) से जुड़ी सभी एजेंसियों को सख़्त निर्देश दिए गए हैं कि वे धूल रोकथाम के उपायों—जैसे 2 मीटर ऊँचे विंड बैरियर, ढीली मिट्टी को कवर (Covering Soil), नियमित पानी का छिड़काव (Water Sprinkling), और PUC प्रमाणित वाहन—का बिना किसी चूक के पालन करें। उन्होंने कहा कि “लोगों की सेहत की रक्षा के लिए नियमों का पालन बिल्कुल अनिवार्य है।”
सरकारी टीमों ने बीते 24 घंटों में C&D साइट्स (Construction & Demolition) का निरीक्षण तेज़ किया है, अवैध डंपिंग स्थलों पर कार्रवाई की है और खुले में आग जलाने की 50 शिकायतों पर चालान किया है। वहीं बायोमास जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए 305 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं, और रोज़ 3000 किलोमीटर सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग की जा रही है।
सरकार का दावा है कि वैज्ञानिक और ज़मीनी रणनीति के साथ यह अभियान दिल्ली की हवा को साफ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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